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Hindi News ›   Business ›   Personal Finance ›   EPFO Aadhaar card linking mandatory for all EPF accounts from 1 september 2021

सावधान: एक सितंबर से बदलेगा PF का अहम नियम, इसी महीने निपटाएं यह काम, वरना होगा आर्थिक नुकसान

Tue, 24 Aug 2021 12:54 PM IST
‌डिंपल अलावाधी बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: ‌डिंपल अलावाधी Updated Tue, 24 Aug 2021 12:54 PM IST
सार

प्रत्येक पीएफ खाताधारक के लिए एक सितंबर 2021 से पीएफ खाते को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य है।

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EPFO Aadhaar card linking mandatory for all EPF accounts from 1 september 2021
पीएफ - फोटो : pixabay

विस्तार

कोरोना काल के दौरान कई लोगों की नौकरी गई है। कई लोगों को अपने प्रोविडेंट फंड (पीएफ) का पैसा भी निकालना पड़ा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें अपने पीएफ अकाउंट को लेकर खास जानकारी नहीं है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने खाताधारकों के लिए नियमों में कुछ बदलाव किया है। आप इस बदलाव को ध्यान से समझ लें क्योंकि आप पर इसका सीधा असर पड़ेगा। 

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रुक सकता है नियोक्ता योगदान
ईपीएफओ के नए नियम के अनुसार प्रत्येक खाताधारक का पीएफ खाता आधार कार्ड से लिंक अनिवार्य है। यह नियम एक सितंबर 2021 से लागू होगा। पहले यह एक जून से लागू हो रहा था, लेकिन अब इसकी डेडलाइन बढ़ गई है। यानी आपको 31 अगस्त तक अपने पीएफ खाते को आधार कार्ड से लिंक करना होगा। यदि आपका खाता आधार से लिंक नहीं है, तो पीएफ खाते में आने वाला नियोक्ता योगदान रोका जा सकता है। ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉनिक चालान और रिटर्न (ECR) नहीं भरा जा सकेगा। ईपीएफओ ने सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के तहत आधार लिंक का फैसला लिया था। 
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ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आप अपने खाते को आधार से लिंक कर सकते हैं। यह है तरीका-

  • सबसे पहले आप ईपीएफओ की वेबसाइट पर जाएं। उसके लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।

https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/

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  • अब अपने यूएएन और पासवर्ड से खाते में लॉग-इन करें।
  • अब 'Manage' सेक्शन में केवाईसी विकल्प पर क्लिक करें।
  • अब आपके सामने जो पेज खुलेगा, वहां आपको अपने ईपीएफ खाते के साथ जोड़ने के लिए कई दस्तावेज दिखेंगे।
  • यहां आधार विकल्प का चयन करें और अपना आधार नंबर और आधार कार्ड पर दर्ज अपने नाम को टाइप कर सर्विस पर क्लिक करें।
  • इसके बाद आपके द्वारा दी गई जानकारी सुरक्षित हो जाएगी, आपका आधार यूआईडीएआई के डाटा से वेरीफाई किया जाएगा।
  • आपके केवाईसी दस्तावेज सही होने पर आपका आधार आपके पीएफ खाते से लिंक हो जाएगा। आपको अपने आधार जानकारी के सामने वेरिफाई लिखा मिलेगा।

ईपीएफ सब्सक्राइबर्स उठा सकते हैं कोविड एडवांस का फायदा

मालूम हो कि सब्सक्राइबर्स दूसरी बार नॉन-रिफंडेबल कोविड एडवांस का फायदा उठा सकते हैं। मार्च 2020 में भी सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKY) के तहत ईपीएफ सब्सक्राइबर्स को एडवांस की सुविधा दी थी। मई में श्रम मंत्रालय ने देश में महामारी की दूसरी लहर से अपने सब्सक्राइबर्स को राहत देते हुए दूसरा नॉन रिफंडेबल कोविड-19 एडवांस निकालने की इजाजत दी थी। इसके तहत आप अपने पीएफ खाते में जमा राशि का 75 फीसदी या तीन महीने की सैलरी (बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता) के बराबर की राशि (जो भी कम हो) खाते से निकाल सकते हैं।

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