{"_id":"e97418aa-85b6-11e2-9052-d4ae52bc57c2","slug":"e-filing-must-for-people-with-annual-income-above-rs-5-lakh","type":"story","status":"publish","title_hn":"5 लाख से ज्यादा आय पर ई-फाइलिंग जरूरी","category":{"title":"Personal Finance","title_hn":"पर्सनल फाइनेंस","slug":"personal-finance"}}
5 लाख से ज्यादा आय पर ई-फाइलिंग जरूरी
नई दिल्ली/ब्यूरो
Updated Wed, 06 Mar 2013 07:47 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
अब सालाना पांच लाख रुपये से ज्यादा कमाई करने वालों को आयकर रिटर्न इलेक्ट्रॉनिक माध्यम (ई-फाइलिंग) से जमा करना होगा। अभी तक ई-फाइलिंग सिर्फ 10 लाख रुपये से ज्यादा आय पर अनिवार्य थी। बजट में वित्त मंत्री ने ई-फाइलिंग के दायरे को बढ़ाने का ऐलान किया था, लेकिन इसमें कौन-सी नई श्रेणियां जुड़ेंगी, इसका उल्लेख बजट में नहीं था।
विज्ञापन
मंगलवार को राजस्व सचिव सुमित बोस ने स्पष्ट किया है कि सालाना 5 लाख रुपये से ज्यादा आमदनी पर आयकर रिटर्न की ई-फाइलिंग अनिवार्य होगी। इसके अलावा वेल्थ टैक्स के लिए ई-फाईलिंग को जरूरी बनाने की तैयारी की जा रही है।
विज्ञापन
सरकार ने पिछले साल 10 लाख रुपये से ज्यादा की आय पर ई-फाइलिंग को अनिवार्य किया था। राजस्व सचिव का कहना है कि तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाकर करदाता और आयकर अधिकारी के बीच संपर्क को कम करने की कोशिश की जा रही है।
विज्ञापन
लॉ फर्म वैश्य एसोसिएट से जुड़े सीए हितेंद्र मेहता का कहना है कि ई-फाइलिंग से कुछ लोगों को शुरू में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, लेकिन कुल मिलकार इससे रिटर्न भरने में काफी सहूलियत रहेगी। ई-फाइलिंग से सरकार को करदाताओं का डेटाबेस बनाने और कर चोरी पकड़ने में काफी मदद मिलेगी।
आयकर विभाग के पद्धति महानिदेशालय से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि उन्होंने बजट घोषणा के बाद काफी छानबीन की, लेकिन ई-फाइलिंग की नई श्रेणियों का कोई उल्लेख बजट दस्तावेजों में नहीं है। सिर्फ वैल्थ टैक्स की ई-फाइलिंग का जिक्र है।
आयकर विभाग ने एक प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को भेजा था, जिसमें 5 लाख रुपये से ज्यादा आमदनी पर ई-फाइलिंग जरूरी करने की सिफारिश की गई थी। राजस्व सचिव के बयान के बाद लगता है सरकार ने विभाग का सुझाव मान लिया है।
उधर, वेल्थ टैक्स पर ई-फाइलिंग अनिवार्य करने के लिए सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्स (सीबीडीटी) नियम तैयार कर रहा है। जल्द ही वेल्थ टैक्स एक्ट में दो नई धाराएं जोड़ी जाएंगी। वेल्थ टैक्स के लिए ई-फाइलिंग 1 जुलाई से अनिवार्य होगी।