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आयकरदाताओं को रिटर्न भरने में होगी आसानी, सीबीडीटी ने फॉर्म 26एएस में किया बदलाव
Sun, 19 Jul 2020 11:21 AM IST
Tanuja Yadav
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Tanuja Yadav
Updated Sun, 19 Jul 2020 11:21 AM IST
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income tax
- फोटो : Social Media
देश के केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आयकरदाताओं को राहत देने के लिए एक बड़ा बदलाव किया है। अब करदाताओं को इस असेसमेंट वर्ष के लिए रिटर्न दाखिल करते समय फॉर्म 26एएस (26AS) भी देखने को मिलेगा। इस फॉर्म में करदाताओं के वित्तीय लेन-देन पर अतिरिक्त विवरण होगा।
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अगर आप इस फॉर्म के बारे में विस्तृत से जानकारी लेना चाहते हैं तो आप अपने परमानेंट अकाउंट नंबर यानि कि पैन कार्ड की सहायता से आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। बता दें कि पहले फॉर्म 26एएस पर स्रोत पर कटौती (टीडीएस), अतिरिक्त टैक्स, रिफंड, टीडीएस डिफॉल्ट के बारे में जानकारी होती थी लेकिन करदाता स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन भी देख सकते हैं।
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इसका मतलब यह है कि अब करदाताओं को अपनी आयकर रिटर्न में सभी मुख्य लेन-देन का ब्यौरा भी देखने को मिलेगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक फॉर्म 26एएस एक जून 2020 से प्रभावी हो जाएगा।
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CBDT recently brought out the new form 26AS for ease of filing of Income Tax Returns(ITRs)by taxpayers.The new form is a faceless handholding of taxpayers,to help them with updated financial transactions,so as to facilitate voluntary compliance &easy e-filing. #FacelessIncomeTax pic.twitter.com/w0as1LxwQP
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) July 18, 2020
सीबीडीटी ने बताया कि वित्तीय लेन-देन से जुड़ी सभी जानकारी फॉर्म 26एएस के भाग ई में देखी जा सकती है। इस फॉर्म की मदद से करदाताओं को स्वैच्छिक अनुपालन, कर जवाबदेही और ई-रिटर्न दाखिल करने में आसानी होगी।