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इस सीमा से ज्यादा का कैश लेन-देन किया तो लगेगा जुर्माना, इन मामलों में मिली राहत
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला
Updated Mon, 03 Dec 2018 06:00 PM IST
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कैश लेन-देन करने पर आयकर विभाग सख्त हो गया है। अब 20 हजार से अधिक का कैश लेन-देन करने पर आपको जुर्माना तो देना पड़ेगा ही, साथ ही कानून का उल्लंघन करने पर आयकर विभाग पूछताछ भी कर सकता है।
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इतना लगेगा जुर्माना
आयकर कानून के सेक्शन 269एस एस, 269टी के तहत अगर कोई 20 हजार रुपये से ज्यादा कैश में लोन देता है या फिर लेता है तो उस उतने ही राशि का जुर्माना देना पड़ेगा।
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यह लेन-देन होंगे नजर में
मान लीजिए आपने मकान या फिर दुकान किराये पर ले रखी है और उसका मासिक किराया एक साल में 20 हजार रुपये से ज्यादा का है। आप इस किराये का भुगतान कैश में करते हैं तो फिर विभाग उतनी ही राशि का जुर्माना लगा सकता है। इसके अलावा कैश में लोन लेना-देना, एडवांस देना, डिपॉजिट लेना-देना गैरकानूनी है।
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इन लोगों को मिलेगी ढील
हालांकि आयकर विभाग ने कुछ लोगों को इस नियम में ढील देने का फैसला भी किया है। नए नियमों के मुताबिक मां/बाप-बेटे/बेटी, पति/पत्नी, भाई-बहन जैसे कुछ संबंधों में कैश लेन-देन 20 हजार रुपये से अधिक का किया जा सकता है। अगर कोई पति दूर शहर में रहकर नौकरी करता है और अपनी बीवी, माता-पिता और बच्चों को घर खर्च के लिए पैसा भेजता है, तो उसे इस नियम से छूट मिलेगी।