आधार कार्ड वालों का आसानी से बनेगा पैन कार्ड, नहीं जमा करने होंगे डॉक्यूमेंट
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अगर किसी व्यक्ति के पास आधार कार्ड है, लेकिन पैन कार्ड नहीं है तो फिर ऐसे लोगों के लिए पैन कार्ड बनवाना आसान हो गया है। ऐसे लोगों से किसी तरह का कोई अन्य डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए नहीं कहा जाएगा। आयकर विभाग ने इस संबंध में एक सितंबर से नियमों में बदलाव कर दिया है।
मान लिया जाएगा आपने किया है पैन कार्ड के लिए अप्लाई
आयकर विभाग ने कहा है कि अगर किसी व्यक्ति के पास पैन कार्ड नहीं है और उसने वित्तीय ट्रांजेक्शन में आधार नंबर दिया है, तो फिर मान लिया जाएगा कि उसने पैन कार्ड बनवाने के लिए अप्लाई कर दिया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक एक सितंबर से यह आदेश पूरे देश में लागू हो गया है। अब लोगों को पैन कार्ड बनवाते वक्त केवल आधार नंबर देना होगा। इसके अतिरिक्त किसी अन्य डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी।
हालांकि ऐसे लोगों को अपना आधार नंबर प्रमाणित करवाना होगा। इस बार के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की थी कि लोग पैन कार्ड की जगह आधार का इस्तेमाल कर सकेंगे। हालांकि जिन लोगों के पास पहले से पैन कार्ड और आधार कार्ड है, उनको अपना पैन कार्ड ही बताना होगा।
आधार को पैन कार्ड से लिंक करना जरूरी
31 अगस्त आयकर रिटर्न दाखिल करने की तो आखिरी तारीख के अलावा पैन कार्ड को भी आधार से लिंक करने के लिए भी यह तय डेडलाइन थी। अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है, तो तुरंत ही ऐसा कर लें। आयकर विभाग सुप्रीम कोर्ट के आदेशनुसार यह कार्य कर रहा है। अगर आपने 31 अगस्त तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया तो फिर यह बेमानी हो गया है। आपको भविष्य में फिर से अपना नया पैन कार्ड जारी करवाना पड़ सकता है।
ऐसे कराएं लिंक
- आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट (www.incometaxindiaefiling.gov.in) को इंटरनेट पर खोल लें।
- यहां पर बायीं तरफ दिए लाल रंग के link Adhaar पर क्लिक करें।
- अगर आपका आयकर अकाउंट नहीं बना है तो पंजीकरण करा लीजिए।
- क्लिक करते ही पेज खुलेगा, जिसमें आपको अपना आधार नंबर, पैन नंबर और आधार के अनुसार नाम भरना होगा।
- इसके बाद दिया गया कैप्चा कोड टाइप करें।
- जानकारी भरने के बाद नीचे दिख रहे link Adhaar ऑप्शन पर क्लिक करें।
- इसके बाद आपका पैन कार्ड आधार से लिंक हो जाएगा।