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कमाई छिपाई तो वसूला जाएगा 30 फीसदी टैक्स
नई दिल्ली/अजीत सिंह
Updated Tue, 09 Jul 2013 12:07 AM IST
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इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय अपनी कमाई, खर्च या निवेश को छिपाना अब जेब पर भारी पड़ सकता है। सरकार ने अघोषित आय की आड़ में बेनामी लेन-देन (मनी लांड्रिंग) पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है।
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अघोषित राशि पर अब सीधे 30 फीसदी की दर से आयकर वसूला जाएगा। जबकि पहले अघोषित आय के मामले में इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स वसूला जाता था।
कर चोरी और मनी लांड्रिंग के बढ़ते मामलों को देखते हुए वित्त मंत्रालय वित्त विधेयक में अहम संशोधन कर चुका है।
एक अप्रैल, 2013 से लागू इस संशोधन के बाद आयकर की धारा 68 और 69 के तहत अघोषित निवेश, आय और लेन-देन को व्यक्ति की आमदनी मानते हुए उस पर सीधे 30 फीसदी की दर से आयकर वसूला जाएगा।
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प्रमुख टैक्स पोर्टल टैक्सस्पैनरडॉटकॉम के सीएफओ सुधीर कौशिक का कहना है कि अघोषित खर्च, निवेश या लेन-देन को पहले आपकी आमदनी मानते हुए उस पर दो लाख रुपये तक आयकर छूट मिलती थी और उसके बाद आयकर स्लैब के हिसाब से 10, 20 या 30 फीसदी टैक्स लिया जाता था।
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आयकर की विभिन्न धाराओं जैसे 80सी आदि के तहत मिलने वाली छूट व कटौती का फायदा भी ऐसे मामलों में दिया जाता था। लेकिन इस छूट के दुरुपयोग को रोकने के लिए सरकार ने अघोषित आय को सीधे 30 फीसदी टैक्स के दायरे में ला दिया है। यहां तक कि आयकर की किसी भी धारा के तहत कटौती या छूट का लाभ भी ऐसे मामलों में नहीं दिया जाता है।
कौशिक के मुताबिक, इस बदलाव की जानकारी अभी बहुत कम लोगों को है। नए प्रावधान को देखते हुए अपना इनकम टैक्स रिटर्न सही तरीके से भरना और भी जरूरी हो गया है।
आयकर कानून के तहत आपके अघोषित खर्च और लेनदेन को आपकी आमदनी करार दिया जा सकता है और उस पर आपको 30 फीसदी टैक्स भरना पड़ सकता है, भले ही आप किसी भी टैक्स स्लैब के दायरे में आते हों।