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ITR: 2.38 करोड़ करदाताओं ने भरा इनकम टैक्स रिटर्न, 31 दिसंबर तक कर सकते हैं दाखिल
Tue, 09 Nov 2021 03:48 PM IST
दीपक चतुर्वेदी
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: दीपक चतुर्वेदी
Updated Tue, 09 Nov 2021 03:48 PM IST
सार
आयकर विभाग की ई-फाइलिंग पोर्टल पर असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए 2.38 करोड़ से अधिक इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) प्राप्त हुए हैं। रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख को 31 दिसंबर 2021 है।
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ITR (प्रतीकात्मक तस्वीर)
विस्तार
आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए 2.38 करोड़ से अधिक इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) प्राप्त हुए हैं। विभाग की ओर से ट्वीट के माध्यम से यह जानकारी साझा की गई है। आईटी रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख को 31 दिसंबर 2021 है।
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बिलंब शुल्क से बचने के लिए समय से भरें रिटर्न
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के दिशा-निर्देशों के अनुसार, अगर करदाता 31 दिसंबर 2021 की निर्धारित समय सीमा तक आईटीआर रिटर्न दाखिल नहीं कर पाता है, तो उन्हें विलंब शुल्क का भुगतान करना होगा और विलंबित आईटीआर दाखिल करना होगा। आईटी डिपार्टमेंट ने ट्वीट के माध्यम से करदाताओं से ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर आईटीआर दाखिल करने का आग्रह किया है। गौरतलब है कि शुरुआत में आयकर रिटर्न दाखिल करने की तारीख 31 जुलाई 2021 थी, लेकिन इसे बढ़ाकर 31 दिसंबर 2021 कर दिया गया है।
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इनकम टैक्स पोर्टल पर अपडेट करें अकाउंट
इनकम टैक्स रिटर्न भरने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए सभी जरूरी दस्तावेजों को अपने पास रखना महत्वपूर्ण है। ज्यादातर वेतन पाने वाले करदाता आईटीआर-1 फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं और उसमें ज्यादातर जानकारी पहले से ही भरी होती है। इसके साथ ही सबसे अहम बात यह है कि नए इनकम टैक्स पोर्टल पर अपने बैंक अकाउंट को अपडेट किए बगैर आप आईटीआर फाइलिंग नहीं कर सकते। इसलिए अकाउंट को अपडेट जरूर करें। अकाउंट अपडेट करने के बाद एक बार पुष्टि जरूर कर लें कि नए पोर्टल में बैंक की सभी जानकारियां अपडेट है या नहीं।
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