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1 अप्रैल से बदल जाएंगे इनकम टैक्स के ये 10 नियम, आपके लिए जानना बेहद जरूरी

Tue, 27 Feb 2018 02:49 PM IST
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Tue, 27 Feb 2018 02:49 PM IST
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10 rules of income tax which are changing from 1 april

1 अप्रैल से इनकम टैक्स के नियमों में कई तरह के बदलाव होने जा रहे हैं, जिनका असर आप पर सीधे-सीधे पड़ने वाला है। हालांकि इन नियमों का लाभ आपको अगले साल 2019 में आईटीआर भरने पर मिलेगा। इन नियमों के लागू हो जाने के बाद आपकी सैलरी पर भी इसका बड़ा असर पड़ेगा। इसलिए आपको इन 10 बड़े बदलावों के बारे में जानना बेहद जरूरी है। 

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1. वरिष्ठ नारिकों के लिए बढ़ेगा हेल्थ इन्श्योरेंस का कवर
धारा 80डी के अंतर्गत स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम या चिकित्सा व्यय हेतु कटौती सीमा को 30 हजार रुपये से बढ़ाकर 50 हजार रुपए कर दिया गया है। अब सभी वरिष्ठ नागरिक किसी स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम या किसी चिकित्सा के संदर्भ में 50 हजार रुपये प्रतिवर्ष तक कटौती के लाभ का दावा कर सकेंगे।
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2. गंभीर बीमारी के लिए 1 लाख रुपये का कवर
80डीडीबी के अंतर्गत गंभीर बीमारी से संदर्भ में चिकित्सा खर्च के लिए कटौती सीमा को वरिष्ठ नागरिकों के मामले में 60 हजार रुपये से और अति वरिष्ठ नागरिकों के मामले में 80 हजार रुपये से बढ़ाकर सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक लाख रुपए का प्रस्ताव किया। इन रियायतों से वरिष्ठ नागरिकों को 4 हजार करोड़ रुपए का अतिरिक्त कर लाभ प्राप्त होगा।
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3. स्टैंडर्ड डिडक्शन में मिलेगी 40 हजार की छूट
प्रत्येक टैक्सपेयर को रिटर्न फाइल करते वक्त 40 हजार रुपये की छूट मिलेगी। हालांकि इसका सबसे ज्यादा फायदा कम टैक्स देने वालों को मिलेगा। इससे प्रत्येक व्यक्ति की टैक्सेबल इनकम में कम से कम 5800 रुपये की बचत होगी।

सेस का लगेगा झटका

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व्यक्तिगत एवं कॉरपोरेट टैक्स पर शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेस को 3 से बढ़ाकर चार फीसदी कर दिया गया है। जबकि 50 लाख रुपये से ज्यादा की आय पर 10 फीसदी और एक करोड़ रुपये से ज्यादा की आय पर 15 फीसदी का सरचार्ज जारी रहेगा।

5. 15 लाख का निवेश कर सकेंगे सीनियर सिटीजंस
प्रधानमंत्री वय वंदना योजना को मार्च 2020 तक बढ़ाया गया है। इस योजना के तहत भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा 8 प्रतिशत निश्चित प्रतिलाभ प्रदान किया जाता है। इस योजना के तहत प्रति वरिष्ठ नागरिक 7.5 लाख रुपए की मौजूदा निवेश सीमा को बढ़ाकर 15 लाख रुपए किया जा रहा है।

6. नौकरी छोड़ने, निकालने पर मिलने वाली राशि पर लगेगा टैक्स
अगर किसी व्यक्ति के जॉब में किसी प्रकार का कोई कांट्रैक्ट रिन्यू होता है या फिर उसको जॉब से निकाल दिया जाता है, तो उसको मिलने वाली बढ़ोतरी/मुआवजा राशि पर टैक्स देना होगा। इस राशि को दूसरे मद से हुई आय के तहत टैक्स देना होगा। 

NPS में होगा टैक्स फ्री विथड्रॉल

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नेशनल पेंशन सिस्टम में फिलहाल किसी भी कर्मचारी द्वारा विथड्रॉल पर करने पर टैक्स में 40 फीसदी छूट मिलती है। लेकिन इस छूट का लाभ किसी भी गैर कर्मचारी को नहीं मिलता था। अब 2018-2019 वित्त वर्ष से इसका लाभ गैर कर्मचारियों को भी मिलेगा। 

8. एलटीसीजी पर टैक्स 
शेयर और इक्विटी वाले म्यूचुअल फंड में अगर एक लाख रुपये से अधिक का प्रॉफिट होता है, तो फिर इस पर 10 फीसदी लांग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। 

9. सिंगल प्रीमियम वाली हेल्थ पॉलिसी पर टैक्स
अगले वित्त वर्ष से सिंगल प्रीमियम वाली हेल्थ पॉलिसी, जिसका टर्म एक साल से अधिक का होगा उस पर टैक्स देना होगा। इस पर टैक्स में उतनी ही छूट मिलेगी जितने सालों के लिए कवर लिया जाएगा। 

10. सरकारी बॉन्ड में निवेश पर एलटीसीजी में छूट
अगर कोई व्यक्ति सरकारी बॉन्ड में निवेश करता है तो उसको सेक्शन 54 ईसी के तहत इस पर होने वाले लांग टर्म कैपिटल टैक्स गेन में छूट मिलेगी। हालांकि इस बॉन्ड को कम से कम 3 साल के लिए रखना होगा।  

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