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Hindi News ›   Business ›   If you can't file return even till the date of filing of ITR, you do not need to take more tension

अगर ITR फाइल करने से चूक गए हैं तो आपको भरना होगा बिलेटेड रिटर्न!

Sun, 06 Aug 2017 03:52 PM IST
amarujala.com-presented by: अभिषेक तिवारी
amarujala.com-presented by: अभिषेक तिवारी Updated Sun, 06 Aug 2017 03:52 PM IST
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If you can't file return even till the date of filing of ITR, you do not need to take more tension
tax return

अगर आप आईटीआर फाइल करने की बढ़ी डेट तक भी रिटर्न दाखिल नहीं कर पाए तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके लिए आपके पर एक लास्ट मौका रहेगा। बशर्ते इसके लिए आपको कुछ जरूरी बातें जान लेना चाहिए।

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इसके लिए सरकार ने लास्ट डेट के बाद फाइल किए गए रिटर्न को अलग श्रेणी में रखने का फैसला लिया है। इन्हें बिलेटेड रिटर्न कहा जाएगा। इसके आप आयकर अधिनियम की धारा 139(4) के तहत बिलेटेड रिटर्न फाईल कर सकते हैं। बता दें कि बिलेटेड रिटर्न को भी आपको मौजूदा वर्ष से पहले ही भरना पड़ेगा। वित्‍तीय वर्ष 2016-17 का बिलेटेड रिटर्न 31 मार्च 2018 तक भरा जा सकेगा। इसके तहत आप पिछले या फिर अगले वर्ष का रिटर्न दाखिल नही कर सकते हैं। 

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