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ईपीएफ से जुड़े कर्मचारियों को मिलेगा सात लाख रुपये का बीमा लाभ
Thu, 10 Sep 2020 03:35 AM IST
Jeet Kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Jeet Kumar
Updated Thu, 10 Sep 2020 03:35 AM IST
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कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
- फोटो : Facebook
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कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) से जुड़े कर्मचारियों को जमा लिंक्ड बीमा योजना 1976 के तहत अब 6 लाख की जगह सात लाख रुपये का बीमा लाभ मिलेगा। देशभर में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के 6 करोड़ से अधिक अंशधारक हैं।
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ईपीएफ के केंद्रीय न्यास बोर्ड (सीबीटी) ने कर्मचारियों के बीमा लाभ की राशि बढ़ाने के लिए कर्मचारी जमा लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम-1976 के पैराग्राफ 22 (3) में संशोधन की मंजूरी दे दी है। ईपीएफओ की कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा (ईडीएलआई) योजना के तहत पीएफ खाताधारकों को यह सुविधा मिलती है।
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इसके तहत किसी कर्मचारी को न्यूनतम 2.5 लाख और अधिकतम 6 लाख रुपये तक की बीमा सुविधा मुफ्त में मिलती है। अगर किसी कर्मचारी की आकस्मिक मौत हो जाती है तो उसके परिवार वाले बीमा राशि के लिए दावा कर सकते हैं।
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इस योजना में कर्मचारी को किसी तरह का योगदान नहीं करना पड़ता है। कर्मचारी के बदले कंपनी प्रीमियम जमा करती है। प्रीमियम राशि कर्मचारी के मूल वेतन और महंगाई भत्ता का 0.50 फीसदी होता है। हालांकि, अधिकतम मूल वेतन 15 हजार रुपये ही इसके दायरे में आता है।