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मोबाइल धारक अब तीन दिन में बदल सकेंगे ऑपरेटर, ट्राई ने बदल दिए नियम

Wed, 04 Dec 2019 05:49 AM IST
संजीव कुमार झा बिजनेस डेस्क, अमर उजाला
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला Published by: संजीव कुमार झा Updated Wed, 04 Dec 2019 05:49 AM IST
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Mobile holders can now change operators in three days, TRAI changed the rules
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : Pixabay

दूरसंचार नियामक ट्राई ने मंगलवार को मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) से जुड़े नियमों में बदलाव कर दिया। ट्राई ने अब एक ही सर्विस एरिया के मोबाइल नंबर को दूसरी कंपनी में पोर्ट करने की प्रक्रिया के लिए तीन दिन की समय सीमा तय कर दी है।

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इसी तरह एक सर्किल से दूसरे सर्किल में नंबर पोर्ट करने के लिए किए गए आग्रह का निस्तारण करने के लिए कंपनियों को महज 5 दिन का ही समय मिलेगा। ट्राई के अधिकारियों के मुताबिक, नए नियम आगामी 16 दिसंबर से प्रभावी हो जाएंगे।
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पोर्टिंग आवेदन खारिज करने पर लग सकता है 10000 रुपये का जुर्माना:  नए नियमों के मुताबिक, पोर्टिंग का आवेदन गलत कारणों से खारिज करने पर ट्राई मोबाइल ऑपरेटर पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगा सकती है। नए नियमों के तहत ट्राई ने कॉरपोरेट पोर्टिंग को भी आसान किया है। अब सिंगल अथॉराइजेशन लेटर का इस्तेमाल करके एक साथ 100 मोबाइल नंबर पोर्ट कराए जा सकेंगे। पहले यह लिमिट 50 मोबाइल नंबर थी।

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