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वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आईटीआर फाइल करने की अंतिम तारीख आगे बढ़ी
Wed, 30 Sep 2020 05:31 PM IST
गौरव पाण्डेय
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: गौरव पाण्डेय
Updated Wed, 30 Sep 2020 05:31 PM IST
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : पिक्साबे
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आईटीआर फाइल करने की तारीख को एक महीने के लिए आगे बढ़ा दिया है। सीबीडीटी ने बुधवार को विलंबित और संशोधित आईटीआर (इनकम टैक्स रिटर्न) फाइल करने की तारीख 20 सितंबर से बढ़ा कर 30 नवंबर कर दी है।
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इस संबंध में वित्त मंत्रालय की ओर से जारी एक आदेश पत्र में कहा गया है कि यह निर्णय कोविड-19 महामारी के चलते लोगों को हुई समस्या को देखते हुए लिया गया है। पत्र के अनुसार, करदाताओं को कोविड-19 महामारी से हुई समस्याओं को देखते हुए सीबीडीटी ने यह तारीख आगे बढ़ाई है।
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Central Board of Direct Taxes (CBDT) further extends the due date for furnishing of belated & revised ITRs (Income tax return) for assessment yr 2019-20 from 30th September 2020 to 30th November 2020 pic.twitter.com/XrD4CsBbBN
— ANI (@ANI) September 30, 2020
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इससे पहले आयकर विभाग ने मंगलवार को स्रोत पर कर वसूली (टीसीएस) प्रावधान के लागू होने को लेकर दिशानिर्देश जारी कर दिए थे। इसके तहत ई-कॉमर्स ऑपरेटर को एक अक्तूबर से माल और सेवाओं की बिक्री पर एक प्रतिशत की दर से कर लेना है।
वित्त अधिनियम 2020 में आयकर कानून 1961 में एक नई धारा 194-ओ जोड़ी गई है। इसके तहत ई-कॉमर्स आपरेटर को अधिकार दिया गया है कि एक अक्तूबर से उसके डिजिटल या इलेक्ट्रानिक सुविधा या प्लेटफार्म के जरिये होने वाले माल या सेवा या दोनों के कुल मूल्य पर एक प्रतिशत की दर से आयकर लेना होगा।