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SEBI: आतंकी वित्तपोषण रोकने के लिए सेबी ने धनशोधन रोधी निर्देशों में किया बदलाव, जानें क्या है पूरा मामला

Sat, 14 Oct 2023 06:07 AM IST
जलज मिश्रा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: जलज मिश्रा Updated Sat, 14 Oct 2023 06:07 AM IST
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To stop terrorist financing SEBI changed anti money laundering instructions
सेबी - फोटो : PTI

आतंकी फंडिंग पर लगाम लगाने के लिए पूंजी बाजार नियामक सेबी ने शुक्रवार को धनशोधन निवारण दिशानिर्देशों में बदलाव किया है। इसके तहत, अब किसी कंपनी में 10 फीसदी की हिस्सेदारी रखने वाले भागीदार को लाभार्थी स्वामी माना जाएगा। पहले यह सीमा 15 फीसदी थी।

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सरकार ने सितंबर में धनशोधन निवारण (अभिलेखों का रखरखाव) नियमों या पीएमएलए नियमों में संशोधन किया था, जिसके बाद सेबी ने यह कदम उठाया। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के नई निर्देशों के अनुसार, किसी साझेदारी फर्म में लाभार्थी स्वामी वह होगा, जिसके पास 10 फीसदी से अधिक पूंजी या मुनाफे का स्वामित्व है या किसी अन्य माध्यम से इतना स्वामित्व हासिल है। नियामक ने धनशोधन निवारण मानकों और आतंकवाद के वित्तपोषण के मुकाबले के लिए संशोधित निर्देशों के तहत यह व्यवस्था दी है। प्रमुख अधिकारी वित्तीय खुफिया इकाई को जानकारी देने के लिए जिम्मेदार होंगे कि पंजीकृत मध्यस्थ संदिग्ध लेनदेन की जानकारी दे रहे हैं या नहीं।

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