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सेबी का फैसला : अब नाबालिग के एकाउंट में ही जाएगी निवेश की राशि, नए बैंक खाते को करना होगा अपडेट
Sat, 13 May 2023 06:14 AM IST
Jeet Kumar
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली।
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली।
Published by: Jeet Kumar
Updated Sat, 13 May 2023 06:14 AM IST
सार
सेबी ने शुक्रवार को इस संबंध में एक सर्कुलर जारी किया। इसमें सभी म्यूचुअल फंडों से कहा है कि नए निवेश के तहत यह व्यवस्था तो होगी, पर पुराने में भी लागू होगी। सभी म्यूचुअल फंड कंपनियों को इसके लिए नाबालिग वाले फोलियो में नए बैंक खाते को अपडेट करना होगा।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : Social Media
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विस्तार
निवेशकों की सुरक्षा को मजबूत करते हुए सेबी ने एक नया नियम लाया है। इसने कहा कि अब नाबालिग के नाम से अगर म्यूचुअल फंड में कोई निवेश होता है तो उस रकम को निकालने के लिए नाबालिग का बैंक खाता होना जरूरी है भुगतान उसी खाते में होगा। हालांकि, निवेश नाबालिग के अभिभावक, गार्जियन के खाते, या फिर इनके संयुक्त खाते से किया जा सकता है। इसे 15 जून से लागू किया जाएगा।
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सेबी ने शुक्रवार को इस संबंध में एक सर्कुलर जारी किया। इसमें सभी म्यूचुअल फंडों से कहा है कि नए निवेश के तहत यह व्यवस्था तो होगी, पर पुराने में भी लागू होगी। सभी म्यूचुअल फंड कंपनियों को इसके लिए नाबालिग वाले फोलियो में नए बैंक खाते को अपडेट करना होगा।
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अगर किसी नाबालिग का बैंक खाता नहीं है तो उसके फोलियो में जो भी निवेश किया गया है, उसे नहीं निकाल पाएंगे। सेबी ने 2019 में यह नियम लाया था कि नाबालिग के नाम से जो भी निवेश होगा, वह गार्जियन के तहत होगा, लेकिन नाम नाबालिग का होगा।
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हालांकि, उस समय नाबालिग के बैंक खाते की जरूरत नहीं थी। पर बाद मे सेबी ने यह कहा कि निवेश के लिए भी नाबालिग का बैंक खाता होना जरूरी है। अब नए नियम में निवेश की रकम भुनाई जाती है तो वह केवल नाबालिग के ही बैंक खाते में जाएगी।