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SC: बायजू के खिलाफ दिवालिया कार्यवाही रद्द करने के आदेश पर रोक, BCCI के साथ बकाया निपटान के निर्देश पर भी स्टे
Wed, 14 Aug 2024 01:12 PM IST
Mayank Tripathi
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Mayank Tripathi
Updated Wed, 14 Aug 2024 01:12 PM IST
सार
कोर्ट ने बीसीसीआई को समझौते के तहत बायजू से मिले 158.9 करोड़ रुपये अलग खाते में रखने का निर्देश दिया। इसके अलावा कोर्ट ने एनसीएलएटी के फैसले के खिलाफ अमेरिकी ऋणदाता ग्लास ट्रस्ट कंपनी की याचिका पर बायजू को नोटिस जारी किया।
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सुप्रीम कोर्ट
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
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विस्तार
सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षण प्रौद्योगिकी क्षेत्र की प्रमुख कंपनी बायजू के खिलाफ दिवालिया कार्यवाही को रद्द करने के राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण (एनसीएलएटी) के आदेश पर रोक लगा दी है।
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चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने बीसीसीआई के साथ बायजू के 158.9 करोड़ रुपये के बकाया के निपटान को मंजूरी देने वाले एनसीएलएटी के आदेश पर भी रोक लगा दी है। कोर्ट ने बीसीसीआई को समझौते के तहत बायजू से मिले 158.9 करोड़ रुपये अलग खाते में रखने का निर्देश दिया।
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पीठ में चीफ जस्टिस के अलावे जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा भी शामिल थे। इसके अलावा कोर्ट ने एनसीएलएटी के फैसले के खिलाफ अमेरिकी ऋणदाता ग्लास ट्रस्ट कंपनी की याचिका पर बायजू को नोटिस जारी किया।
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