फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Business ›   Business Diary ›   Reserve Bank of India imposed a fine of Rs 39 lakh on Citi Bank, it was negligent in following the rules

RBI: भारतीय रिजर्व बैंक ने सिटी बैंक पर लगाया 39 लाख का जुर्माना, नियमों का पालन करने में बरती थी लापरवाही

Fri, 21 Feb 2025 09:50 PM IST
बशु जैन न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: बशु जैन Updated Fri, 21 Feb 2025 09:50 PM IST
सार

भारतीय रिजर्व बैंक ने निर्देशों का पालन न करने पर सिटी बैंक एनए पर 39 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। बैंक ने जोखिम से जुड़े नियमों का पालन नहीं किया था। साथ ही क्रेडिट सूचना कंपनियों (सीआईसी) को ऋण के बारे में जानकारी देने में देरी की थी। रिजर्व बैंक ने सिटी बैंक की 31 मार्च 2023 तक की वित्तीय स्थिति के मूल्यांकन दौरान यह अनियमितता पाई थी।

विज्ञापन
Reserve Bank of India imposed a fine of Rs 39 lakh on Citi Bank, it was negligent in following the rules
भारतीय रिजर्व बैंक - फोटो : amarujala.com

विस्तार

भारतीय रिजर्व बैंक ने निर्देशों का पालन न करने पर सिटी बैंक एनए पर 39 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। बैंक ने जोखिम से जुड़े नियमों का पालन नहीं किया था। साथ ही क्रेडिट सूचना कंपनियों (सीआईसी) को ऋण के बारे में जानकारी देने में देरी की थी। रिजर्व बैंक ने सिटी बैंक की 31 मार्च 2023 तक की वित्तीय स्थिति के मूल्यांकन दौरान यह अनियमितता पाई थी। इसके अलावा रिजर्व बैंक ने कुछ अन्य कंपनियों पर जुर्माना लगाया है। 

विज्ञापन


आरबीआई की ओर से कहा गया कि निर्देशों का पालन करने पर सिटी बैंक एनए को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। इसमें कहा गया था कि आरबीआई के निर्देशों का पालन करने में विफल रहने के लिए उस पर जुर्माना क्यों न लगाया जाए? नोटिस को लेकर बैंक की ओर से मिले जवाब और व्यक्तिगत रूप से दिए गए मौखिक उत्तर पर विचार करने के बाद आरबीआई ने पाया कि बैंक ने जोखिम सीमाओं में कुछ उल्लंघनों की सूचना देरी से दी। इसके बाद बैंक ने क्रेडिट सूचना कंपनियों से अस्वीकृति रिपोर्ट प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर कुछ खंडों से संबंधित संशोधित डाटा अपलोड नहीं किया था।
विज्ञापन


इसके अलावा आरबीआई ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी हाउसिंग फाइनेंस (रिजर्व बैंक) निर्देश, 2021 के कुछ प्रावधानों का पालन न करने पर जेएम फाइनेंशियल होम लोन्स लिमिटेड पर 1.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। वहीं नियमों का पालन करने पर आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड पर 6.20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। आरबीआई ने कहा कि सभी मामलों में जुर्माना नियमों के पालन में कमियों पर आधारित है। इसका मतलब संस्थाओं द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल उठाना नहीं है। 
विज्ञापन
विज्ञापन


पिछले सप्ताह दो बैंकों पर लगाया था जुर्माना
भारतीय रिजर्व बैंक ने पिछले शुक्रवार को नियामकीय नियमों के उल्लंघन के लिए दो बैंकों- नैनीताल बैंक और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक- पर कुल 68.1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। आरबीआई ने एक बयान में कहा कि 'अग्रिमों पर ब्याज दर' और 'बैंकों में ग्राहक सेवा' पर कुछ निर्देशों का पालन न करने के लिए नैनीताल बैंक लिमिटेड पर 61.40 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। इसके अलावा, आरबीआई ने 'ऋण और अग्रिम - वैधानिक और अन्य प्रतिबंध' पर आरबीआई द्वारा जारी कुछ निर्देशों का पालन न करने के लिए उज्जीवन लघु वित्त बैंक पर 6.70 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

संबंधित वीडियो


विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें कारोबार समाचार और Union Budget से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। कारोबार जगत की अन्य खबरें जैसे पर्सनल फाइनेंस, लाइव प्रॉपर्टी न्यूज़, लेटेस्ट बैंकिंग बीमा इन हिंदी, ऑनलाइन मार्केट न्यूज़, लेटेस्ट कॉरपोरेट समाचार और बाज़ार आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed