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RBI: भारतीय रिजर्व बैंक ने सिटी बैंक पर लगाया 39 लाख का जुर्माना, नियमों का पालन करने में बरती थी लापरवाही
Fri, 21 Feb 2025 09:50 PM IST
बशु जैन
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
Published by: बशु जैन
Updated Fri, 21 Feb 2025 09:50 PM IST
सार
भारतीय रिजर्व बैंक ने निर्देशों का पालन न करने पर सिटी बैंक एनए पर 39 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। बैंक ने जोखिम से जुड़े नियमों का पालन नहीं किया था। साथ ही क्रेडिट सूचना कंपनियों (सीआईसी) को ऋण के बारे में जानकारी देने में देरी की थी। रिजर्व बैंक ने सिटी बैंक की 31 मार्च 2023 तक की वित्तीय स्थिति के मूल्यांकन दौरान यह अनियमितता पाई थी।
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भारतीय रिजर्व बैंक
- फोटो : amarujala.com
विस्तार
भारतीय रिजर्व बैंक ने निर्देशों का पालन न करने पर सिटी बैंक एनए पर 39 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। बैंक ने जोखिम से जुड़े नियमों का पालन नहीं किया था। साथ ही क्रेडिट सूचना कंपनियों (सीआईसी) को ऋण के बारे में जानकारी देने में देरी की थी। रिजर्व बैंक ने सिटी बैंक की 31 मार्च 2023 तक की वित्तीय स्थिति के मूल्यांकन दौरान यह अनियमितता पाई थी। इसके अलावा रिजर्व बैंक ने कुछ अन्य कंपनियों पर जुर्माना लगाया है।
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आरबीआई की ओर से कहा गया कि निर्देशों का पालन करने पर सिटी बैंक एनए को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। इसमें कहा गया था कि आरबीआई के निर्देशों का पालन करने में विफल रहने के लिए उस पर जुर्माना क्यों न लगाया जाए? नोटिस को लेकर बैंक की ओर से मिले जवाब और व्यक्तिगत रूप से दिए गए मौखिक उत्तर पर विचार करने के बाद आरबीआई ने पाया कि बैंक ने जोखिम सीमाओं में कुछ उल्लंघनों की सूचना देरी से दी। इसके बाद बैंक ने क्रेडिट सूचना कंपनियों से अस्वीकृति रिपोर्ट प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर कुछ खंडों से संबंधित संशोधित डाटा अपलोड नहीं किया था।
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इसके अलावा आरबीआई ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी हाउसिंग फाइनेंस (रिजर्व बैंक) निर्देश, 2021 के कुछ प्रावधानों का पालन न करने पर जेएम फाइनेंशियल होम लोन्स लिमिटेड पर 1.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। वहीं नियमों का पालन करने पर आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड पर 6.20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। आरबीआई ने कहा कि सभी मामलों में जुर्माना नियमों के पालन में कमियों पर आधारित है। इसका मतलब संस्थाओं द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल उठाना नहीं है।
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पिछले सप्ताह दो बैंकों पर लगाया था जुर्माना
भारतीय रिजर्व बैंक ने पिछले शुक्रवार को नियामकीय नियमों के उल्लंघन के लिए दो बैंकों- नैनीताल बैंक और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक- पर कुल 68.1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। आरबीआई ने एक बयान में कहा कि 'अग्रिमों पर ब्याज दर' और 'बैंकों में ग्राहक सेवा' पर कुछ निर्देशों का पालन न करने के लिए नैनीताल बैंक लिमिटेड पर 61.40 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। इसके अलावा, आरबीआई ने 'ऋण और अग्रिम - वैधानिक और अन्य प्रतिबंध' पर आरबीआई द्वारा जारी कुछ निर्देशों का पालन न करने के लिए उज्जीवन लघु वित्त बैंक पर 6.70 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
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