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अब तक 36 बैंकों पर आरबीआई ने लगाया 71 करोड़ रुपये का जुर्माना

Sat, 09 Mar 2019 12:58 PM IST
paliwal पालीवाल बिजनेस डेस्क, अमर उजाला
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला Published by: paliwal पालीवाल Updated Sat, 09 Mar 2019 12:58 PM IST
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rbi slaps fine of 71 crore rupees on 36 banks due to non compliance of swift rules
- फोटो : PTI

भारतीय रिजर्व बैंक ने देश भर में कार्यरत 36 बैंकों पर करीब 71 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। इन बैंकों में सरकारी, निजी और विदेशी बैंक शामिल हैं। केंद्रीय बैंक ने यह जुर्माना स्विफ्ट कोड के नियमों का पालन नहीं करने के कारण लगाया है। 

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पीएनबी में हुआ था घोटाला

पंजाब नेशनल बैंक में पिछले साल फरवरी में हुए 14 हजार करोड़ रुपये के घोटाले का प्रमुख कारण भी स्विफ्ट नियमों का पालन नहीं करना था। जिन बैंकों पर आरबीआई ने जुर्माना लगाया है उनमें बैंक ऑफ बड़ौदा, सिटी यूनियन बैंक, एचएसबीसी, आईसीआईसीआई, एसबीआई और यस बैंक शामिल हैं। 

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लगा है इतना जुर्माना

आरबीआई ने एक करोड़ रुपये से लेकर के चार करोड़ का जुर्माना लगाया है। बैंक की तरफ से 31 जनवरी और 25 फरवरी, 2019 को जारी किए गए आदेश में इस जुर्माने का जिक्र है। जिन बैंकों पर चार करोड़ रुपये का जुर्माना लगा है उनमें बैंक ऑफ बड़ौदा, कैथोलिक सीरियन बैंक, सिटी बैंक, इंडियन बैंक और कर्नाटका बैंक शामिल हैं।

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तीन करोड़ रुपये का जुर्माना बीएनपी पारिबस, सिटी यूनियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया शामिल हैं। 

दो करोड़ का जुर्माना इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, डीसीबी बैंक, देना बैंक, जम्मू-कश्मीर बैंक, ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और सिंडीकेट बैंक शामिल हैं। एक करोड़ का जुर्माना कुल 17 बैंक पर लगाया गया है।


इनमें बैंक ऑफ अमेरिका, बार्कलेज बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कॉरपोरेशन बैंक, डीबीएस बैंक, डॉएशे बैंक, एचएसबीसी, आईसीआईसीआई बैंक, आईडीबीआई बैंक, इंडसइंड बैंक, जेपी मॉर्गन चेज बैंक, करूर वैश्य बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, स्टैण्डर्ड चार्टेड बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, तमिलनाड़ मर्केंटाइल बैंक व यस बैंक शामिल हैं।   

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