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क्रेडिट कार्ड: बकाया भुगतान के लिए मिलेंगे तीन दिन अतिरिक्त, जरूरत पर सात दिन में बंद करा सकते हैं

Mon, 13 May 2024 05:25 AM IST
कालीचरण Published by: दीपक कुमार शर्मा Updated Mon, 13 May 2024 05:25 AM IST
सार

आरबीआई ने क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियमों में बदलाव कर उपयोगकर्ताओं को बड़ी राहत दी है। अब बकाया भुगतान के लिए देय तिथि से तीन दिन का अतिरिक्त समय मिलेगा। इसका मतलब है कि आपको देय तिथि के तीन दिन तक कोई भी विलंब शुल्क नहीं भरना होगा।

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RBI made many changes in related credit cards rules, three extra days will be given for payment of dues
क्रेडिट कार्ड (प्रतीकात्मक फोटो) - फोटो : ANI

विस्तार

आरबीआई ने पारदर्शिता बढ़ाने व उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियमों में कई बदलाव किए हैं। नए नियमों के तहत आप अपने हिसाब से कार्ड नेटवर्क का चुनाव कर सकते हैं। जरूरत पर क्रेडिट कार्ड को सात दिन में बंद करा सकते हैं।  

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खास बात है कि क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियमों में बदलाव कर आरबीआई ने उपयोगकर्ताओं को बड़ी राहत दी है। वह राहत है...बकाया भुगतान के लिए देय तिथि से तीन दिन का अतिरिक्त समय। इसका मतलब है कि अगर आप देय तिथि के तीन दिन बाद भी क्रेडिट कार्ड बकाया चुकाते हैं तो आपको किसी भी तरह का विलंब शुल्क नहीं भरना होगा। 

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...उपयोगकर्ताओं को मिलेगा मुआवजा 
संशोधित नियमों के तहत कार्ड जारी करने वाले बैंकों को अनुरोध के सात कार्यदिवसों के भीतर क्रेडिट कार्ड को बंद करना होगा। ऐसा नहीं करने पर वे कार्डधारक को विलंब शुल्क के रूप में प्रतिदिन 500 का भुगतान करेंगे। कार्ड जारीकर्ता अगर आपके अनुरोध तिथि से कार्ड बंद करने में 10 दिन लगाते हैं, तो इसे तीन दिन विलंब माना जाएगा। इस देरी के लिए वे क्रेडिट कार्डधारक को 1,500 रुपये का मुआवजा देंगे। 

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क्रेडिट स्कोर पर असर नहीं 
क्रेडिट कार्ड का बकाया चुकाने के लिए देय तिथि के अतिरिक्त आपको तीन दिन मिलेंगे। इस अवधि के बाद ही कार्ड जारीकर्ता इस बकाये पर रिपोर्ट कर सकते हैं या जुर्माना लगा सकते हैं। खास बात है कि इससे आपका क्रेडिट स्कोर भी प्रभावित नहीं होगा।  उदाहरण के लिए, अगर बकाया भुगतान की देय तिथि एक मई है और आप 4 मई को भुगतान करते हैं, तो इस पर आपको विलंब शुल्क नहीं चुकाना पड़ेगा।  

बिजनेस क्रेडिट कार्ड 
कारोबारी संस्थाएं व एकमात्र प्रोपराइटर बिजनेस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। इसे चार्ज कार्ड के रूप में जारी किया जाता है और इसमें ओवरड्राफ्ट सुविधा मिलती है। नए नियमों के तहत कारोबारी संस्थाएं व्यावसायिक खर्चों के लिए व्यक्तिगत कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं। यह नियमों-शर्तों का उल्लंघन माना जाएगा। 

30 दिन के भीतर जरूर सक्रिय कर लें कार्ड 
बैंक बाजार के सीईओ आदिल शेट्टी कहते हैं कि  नए नियमों के तहत कार्डधारक अब अपना कार्ड नेटवर्क चुन सकते हैं और अपनी सुविधा के अनुसार बकाया भुगतान के लिए बिलिंग साइकिल तय कर सकते हैं। ध्यान रखने वाली बात है कि क्रेडिट कार्ड को 30 दिनों के भीतर सक्रिय जरूर कर लें। साल में कम-से-कम एक बार अपने कार्ड का उपयोग जरूर करें। ऐसा नहीं करने पर आपका कार्ड निष्क्रिय हो सकता है। 

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