फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Business ›   Business Diary ›   RBI imposes Rs 5.39 crore penalty on Paytm Payments Bank

RBI: पेटीएम पेमेंट बैंक पर आरबीआई की बड़ी कार्रवाई, नियमों का पालन नहीं करने पर 5.39 करोड़ का लगाया जुर्माना

Thu, 12 Oct 2023 07:35 PM IST
कुमार विवेक बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: कुमार विवेक Updated Thu, 12 Oct 2023 07:35 PM IST
सार

RBI Penalty on Paytm भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पर नो योर कस्टमर (केवाईसी) नियमों सहित कुछ प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने के लिए 5.39 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने भी कहा है कि बैंक ने भुगतान लेनदेन की निगरानी नहीं की और भुगतान सेवाओं का लाभ उठाने वाली संस्थाओं की जोखिम प्रोफाइलिंग नहीं की।

विज्ञापन
RBI imposes Rs 5.39 crore penalty on Paytm Payments Bank
भारतीय रिजर्व बैंक - फोटो : istock

विस्तार

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने गुरुवार को कहा कि उसने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पर नो योर कस्टमर (केवाईसी) नियमों सहित कुछ प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने के लिए 5.39 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। केंद्रीय बैंक ने 'भुगतान बैंकों के लाइसेंस के लिए आरबीआई दिशानिर्देश', 'बैंकों में साइबर सुरक्षा ढांचा' और 'यूपीआई पारिस्थितिकी तंत्र सहित मोबाइल बैंकिंग अनुप्रयोगों को सुरक्षित करने' से संबंधित कुछ प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने का भी पता लगाया है। 

विज्ञापन


एक आधिकारिक बयान के अनुसार बैंक की केवाईसी/एएमएल (मनी लांड्रिंग रोधी) के नजरिए से विशेष जांच की गई और आरबीआई की ओर से पहचाने गए लेखा परीक्षकों ने बैंक का व्यापक सिस्टम ऑडिट किया। रिपोर्टों की जांच के बाद आरबीआई ने बयान में कहा कि उसने पाया कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक भुगतान सेवाएं प्रदान करने के लिए मौजूद संस्थाओं के संबंध में लाभार्थी की पहचान करने में विफल रहा।
विज्ञापन


आरबीआई के अनुसार यह भी पता चला है कि बैंक ने भुगतान लेनदेन की निगरानी नहीं की और भुगतान सेवाओं का लाभ उठाने वाली संस्थाओं की जोखिम प्रोफाइलिंग नहीं की।
विज्ञापन
विज्ञापन


इसके अलावा, केंद्रीय बैंक ने कहा कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने भुगतान सेवाओं का लाभ उठाने वाले कुछ ग्राहक अग्रिम खातों में दिन के अंत की शेष राशि की नियामक सीमा का उल्लंघन किया है। बैंक को नोटिस जारी कर पूछा गया  कि निर्देशों का पालन करने में विफल रहने पर उस पर जुर्माना क्यों न लगाया जाए?

बयान में कहा गया है, "नोटिस पर बैंक के जवाब और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दी गई मौखिक दलीलों पर विचार करने के बाद आरबीआई इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि आरबीआई के उपरोक्त निर्देशों का पालन नहीं करने के आरोप की पुष्टि हुई है और बैंक पर मौद्रिक जुर्माना लगाया जाना जरूरी है।"


इसके अलावा, आरबीआई ने कहा है कि जुर्माना नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक की ओर से अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल उठाना नहीं है। इस बीच, केंद्रीय बैंक ने कुछ प्रावधानों के उल्लंघन के लिए पुणे स्थित अन्नासाहेब मगर सहकारी बैंक पर भी पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें कारोबार समाचार और Union Budget से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। कारोबार जगत की अन्य खबरें जैसे पर्सनल फाइनेंस, लाइव प्रॉपर्टी न्यूज़, लेटेस्ट बैंकिंग बीमा इन हिंदी, ऑनलाइन मार्केट न्यूज़, लेटेस्ट कॉरपोरेट समाचार और बाज़ार आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed