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Vijay Shekhar Sharma Steps Down: पीपीबीएल के चेयरमैन विजय शेखर शर्मा ने पद छोड़ा, निदेशक मंडल का पुनर्गठन
Mon, 26 Feb 2024 08:30 PM IST
अभिषेक दीक्षित
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: अभिषेक दीक्षित
Updated Mon, 26 Feb 2024 08:30 PM IST
सार
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष श्रीनिवासन श्रीधर, सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी देबेंद्रनाथ सारंगी, बैंक ऑफ बड़ौदा के पूर्व कार्यकारी निदेशक अशोक कुमार गर्ग और सेवानिवृत्त आईएएस रजनी सेखरी सिब्बल को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के तौर पर बोर्ड में शामिल किया गया है।
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Vijay Shekhar Sharma
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विस्तार
पेटीएम के चेयरमैन विजय शेखर शर्मा को लेकर बड़ी खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि लंबे समय से जारी विवाद के बीच उन्होंने सोमवार को पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड का चेयरमैन पद छोड़ दिया है। अब कंपनी के बोर्ड का पुनर्गठन भी कर दिया गया है।
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सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष श्रीनिवासन श्रीधर, सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी देबेंद्रनाथ सारंगी, बैंक ऑफ बड़ौदा के पूर्व कार्यकारी निदेशक अशोक कुमार गर्ग और सेवानिवृत्त आईएएस रजनी सेखरी सिब्बल को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के तौर पर बोर्ड में शामिल किया गया है। वहीं ओसीएल ने एक बयान में कहा कि विजय शेखर शर्मा ने ट्रांजिशन के लिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक के बोर्ड से इस्तीफा दे दिया है। पीपीबीएल ने हमें बताया है कि वे एक नए चेयरमैन की नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द शुरू करेंगे।
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बता दें कि आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 15 मार्च के बाद उसके परिचालन पर रोक लगा दी थी। इससे पहले केंद्रीय बैंक ने 31 जनवरी को निर्देश दिया था कि वह 29 फरवरी, 2024 के बाद किसी भी ग्राहक खाते, वॉलेट, फास्टैग और अन्य उपकरणों में जमा या टॉप-अप स्वीकार करना बंद कर दे। आरबीआई ने कहा था कि एक व्यापक सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट और बाहरी ऑडिटरों की सत्यापन रिपोर्ट में पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड की ओर से दिशा-निर्देशों को नहीं मानने के संकेत मिले हैं।
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इससे पहले भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को पेटीएम पेमेंट्स बैंक से जुड़े कुछ नए दिशा-निर्देश जारी किए थे। आरबीआई की ओर से कहा गया था कि चूंकि पेटीएम पेमेंट्स बैंक 15 मार्च, 2024 के बाद अपने ग्राहक खातों और वॉलेट में और क्रेडिट स्वीकार नहीं कर सकता है, इसलिए कुछ अतिरिक्त कदम आवश्यक हो गए हैं। इनमें पेटीएम पेमेंट्स बैंक द्वारा संचालित '@paytm' हैंडल का उपयोग करके UPI ग्राहकों द्वारा निर्बाध डिजिटल भुगतान सुनिश्चित करना और कई भुगतान एप सेवा प्रदाताओं के साथ UPI सिस्टम में जारी जोखिम को कम करना शामिल है।
केंद्रीय बैंक ने ओसीएल के आवेदन पर एनपीसीआई को दी यह सलाह
आरबीआई ने कुछ अतिरिक्त कदम उठाए हैं। आरबीआई ने भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) को RBI द्वारा सलाह दी थी कि वह मानदंडों के अनुसार, पेटीएम एप के यूपीआई संचालन को जारी रखने के उद्देश्य से दिए गए आवेदन पर फैसला ले। पेटीएम ने UPI चैनल के लिए तृतीय-पक्ष एप्लिकेशन प्रदाता (TPAP) बनने का आवेदन दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने एनपीसीआई से वन97 कम्युनिकेशन लिमिटेड (OCL) के अनुरोध की जांच करने को कहा था।
आरबीआई ने एनपीसीआई को सलाह दी थी कि वह ओसीएल को टीपीएपी दर्जा प्रदान करने की स्थिति में, यह सुनिश्चित करे कि '@paytm' हैंडलों को पेटीएम पेमेंट्स बैंक से नए पहचाने गए बैंकों के एक समूह में निर्बाध रूप से माइग्रेट किया जाए। आरबीआई ने अपने दिशा-निर्देश में यह भी कहा था कि उक्त टीपीएपी द्वारा कोई नया उपयोगकर्ता नहीं जोड़ा जाएगा, जब तक कि सभी मौजूदा उपयोगकर्ताओं को संतोषजनक रूप से एक नए हैंडल पर माइग्रेट नहीं किया जाता है।
आरबीआई ने कहा था कि '@paytm हैंडल का अन्य बैंकों में निर्बाध प्रवासन के लिए, NPCI 4-5 बैंकों को भुगतान सेवा प्रदाता (PSP) बैंकों के रूप में प्रमाणित करने की सुविधा दे सकता है। आरबीआई के अनुसार पेटीएम क्यूआर कोड का उपयोग करने वाले व्यापारियों के लिए, ओसीएल एक या अधिक पीएसपी बैंकों (पेटीएम पेमेंट्स बैंक के अलावा) के साथ निपटान खाते खोल सकता है।
16 फरवरी को RBI की ओर से पीपीबीएल से जुड़े मसले पर जारी किया गया था FAQ
आरबीआई ने यह स्पष्ट किया था कि UPI हैंडल का माइग्रेशन केवल ऐसे ग्राहकों और व्यापारियों पर लागू होता है जिनके पास UPI हैंडल '@Paytm है। जिनके पास '@Paytm के अलावा कोई अन्य यूपीआई हैंडल है, उनके लिए किसी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। आरबीआई के अनुसार जिन ग्राहकों का अंतर्निहित खाता/वॉलेट वर्तमान में पेटीएम पेमेंट्स बैंक में है, उन्हें सलाह दी जाती है कि 15 मार्च, 2024 से पहले अन्य बैंकों के साथ वैकल्पिक व्यवस्था करें जैसा कि 16 फरवरी, 2024 को RBI द्वारा जारी FAQ's में पहले ही सलाह दी गई है।
15 मार्च, 2024 के पहले वैकल्पिक व्यवस्था करने के निर्देश
केंद्रीय बैंक ने दोहराया था कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक द्वारा जारी फास्टैग और नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) धारक, किसी भी असुविधा से बचने के लिए 15 मार्च, 2024 से पहले वैकल्पिक व्यवस्था कर सकते हैं। आरबीआई ने बताया था कि उपरोक्त सभी कदम ग्राहकों के हित में और भुगतान प्रणाली से जुड़े संभावित व्यवधानों से बचने के लिए उठाए गए हैं।
पेटीएम ने अपना खाता एक्सिस बैंक में शिफ्ट किया
पेटीएम ब्रांड मालिकाना हक रखने वाली फिनटेक कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस ने अपना नोडल खाता पेटीएम पेमेंट्स बैंक से एक्सिस बैंक में स्थानांतरित कर दिया है। इस कदम से पेटीएम क्यूआर, साउंडबॉक्स, कार्ड मशीन से जुड़ी सेवाएं भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से निर्धारित 15 मार्च की तारीख के बाद भी जारी रह सकेंगी। रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड (पीपीबीएल) के ग्राहकों और व्यापारियों को सलाह दी है कि वे अपने खातों को 15 मार्च तक अन्य बैंकों में स्थानांतरित कर दें। कंपनी ने एक नियामकीय फाइलिंग में कहा कि उसने अपना नोडल खाता एक्सिस बैंक (एस्क्रो खाता खोलकर) में स्थानांतरित कर दिया है ताकि निर्बाध मर्चेंट सेटलमेंट जारी रखा जा सके।