RBI: सार्वजनिक परिवहन में यात्रा के लिए प्रीपेड कार्ड से कर सकेंगे भुगतान, आरबीआई ने दी अनुमति
पीपीआई या प्रीपेड कार्ड के तहत भुगतान पहले कर दिया जाता है। इनके आने से यात्रियों के पास किराया देने के लिए नकद भुगतान के अलावा अन्य विकल्प होंगे। आरबीआई ने एक अधिसूचना में कहा, यह साधन यात्रियों को आवागमन सेवाओं के लिए सुरक्षित, सुविधाजनक और तेज डिजिटल भुगतान की सुविधा देगा।
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
आरबीआई ने शुक्रवार को बैंकों व गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों को सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों के लिए भुगतान को लेकर पीपीआई (प्रीपेड कार्ड) जारी करने की अनुमति दी। इससे लोगों के लिए सार्वजनिक परिवहन में यात्रा करना आसान हो जाएगा।
पीपीआई या प्रीपेड कार्ड के तहत भुगतान पहले कर दिया जाता है। इनके आने से यात्रियों के पास किराया देने के लिए नकद भुगतान के अलावा अन्य विकल्प होंगे। आरबीआई ने एक अधिसूचना में कहा, यह साधन यात्रियों को आवागमन सेवाओं के लिए सुरक्षित, सुविधाजनक और तेज डिजिटल भुगतान की सुविधा देगा। देशभर में सार्वजनिक परिवहन प्रणालियां हर दिन बड़ी संख्या में यात्रियों को सेवाएं देती हैं।
जीएसटीएन को आंकड़े साझा करने की मंजूरी
सरकार ने जीएसटी नेटवर्क को पंजीकृत कारोबारों की सहमति पर उनके आंकड़े आरबीआई के ‘पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म फॉर फ्रिक्शनलेस क्रेडिट’ के साथ साझा करने की अनुमति दे दी है। इस कदम से कारोबारी इकाइयों को जीएसटी से संबंधित साझा जानकारी के आधार पर तेजी से कर्ज पाने में मदद मिलेगी।