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बैठक में फैसला: खून के थक्के जमाने से रोकने वाली दवाओं पर अब पांच फीसदी जीएसटी
Sun, 13 Jun 2021 03:02 AM IST
Jeet Kumar
एजेंसी, नई दिल्ली।
एजेंसी, नई दिल्ली।
Published by: Jeet Kumar
Updated Sun, 13 Jun 2021 03:02 AM IST
सार
- जीएसटी परिषद की 44वीं बैठक में 18 वस्तुओं पर जीएसटी की नई दरें तय की गईं
- विशेष वस्तुओं पर जीएसटी दरों में 30 सितंबर, 2021 तक कटौती करने का एलान किया
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : Pixabay
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विस्तार
कोरोना वायरस से पीड़ितों के इलाज के दौरान खून के थक्के बनने की समस्या से निजात दिलाने वाली हीपैरिन जैसी दवाओं पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) दर मौजूदा 12 फीसदी से घटाकर पांच फीसदी कर दिया गया है।
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की 44वीं बैठक में यह फैसला लिया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई बैठक परिषद ने कोविड-19 राहत और प्रबंधन में इस्तेमाल हो रही कई विशेष वस्तुओं पर जीएसटी दरों में 30 सितंबर, 2021 तक कटौती करने का एलान किया।
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैठक में कहा, चार श्रेणियों के उत्पादों के लिए जीएसटी दरें तय की गई हैं। ये हैं दवाएं, ऑक्सीजन और संबंधित उपकरण, परीक्षण किट और अन्य मशीनें और कोविड -19 से संबंधित राहत सामग्री।
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कुल 18 वस्तुओं के लिए जीएसटी की नई दरें तय की गई हैं। इस बैठक में वित्त एवं निगम मामलों के राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर के अलावा राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों के वित्त मंत्री और वित्त मंत्रालय व राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।