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Hindi News ›   Business ›   Business Diary ›   Last day to file Income Tax Return Today 31 march 2021 know How To Do It Online

करदाताओं के लिए जरूरी खबर: आईटीआर भरने की अंतिम तिथि आज, जानें पूरा प्रोसेस

Wed, 31 Mar 2021 02:21 PM IST
‌डिंपल अलावाधी बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: ‌डिंपल अलावाधी Updated Wed, 31 Mar 2021 02:21 PM IST
सार

  • वित्त वर्ष 2019-20 के लिए संशोधित आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2021 है।
  • देर से रिटर्न दाखिल करने पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगता है।
  • करदाता विभाग ऑनलाइन रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। कोई समस्या आती है, तो आप टोल फ्री नंबर- 18001030025 पर कॉल कर सकते हैं।

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Last day to file Income Tax Return Today 31 march 2021 know How To Do It Online
ITR - फोटो : पिक्साबे

विस्तार

आज वित्त वर्ष 2019-20 या आकलन वर्ष 2020-21 के लिए संशोधित आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख है। इसलिए अगर आपने अब तक रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो देर न करें। आपको आज ही संशोधित आईटीआर दर्ज करना होगा। देर से दाखिल करने पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगता है। वहीं अगर आपकी आय पांच लाख रुपये तक है तो आपको केवल एक हजार रुपये का जुर्माना लगेगा। करदाता विभाग की वेबसाइट पर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। इस दौरान अगर आपको कोई समस्या आती है, तो आप टोल फ्री नंबर- 18001030025 पर कॉल कर सकते हैं।

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ITR फाइल करने के लिए इन दस्तावेजों की जरूरत
आईटीआर फाइल करने के लिए अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट नंबर, निवेश की डिटेल्स और उसके प्रूफ/सर्टिफिकेट, फॉर्म-16, फॉर्म- 26 AS, आदे अपने पास रख लें। ये सब दस्तावेज आईटीआर फाइल करने में आवश्यक होते हैं। 

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आयकर विभाग की वेबसाइट हुई ठप
मालूम हो कि आज आधार-पैन लिंक की भी आखिरी तारीख है। आयकर विभाग के तमाम संदेशों के बाद भी आखिरी दिन के इंतजार में बैठे लोगों के लिए आज का दिन बुरा रहा क्योंकि आज आयकर विभाग की वेबसाइट क्रैश हो गई थी। आधार-पैन लिंक के आखिरी दिन वेबसाइट पर ट्रैफिक इस कदर बढ़ गया था कि साइट खुल ही नहीं रही थी। वेबसाइट करीब तीन घंटे से अधिक समय तक ठप रही। हालांकि इस संबंध में अभी तक विभाग की ओर से कोई बयान नहीं आया है कि आखिर यह समस्या क्यों हुई थी। कोई तकनीकी कारण था या फिर वेबसाइट पर अधिक लोड होने के कारण यह दिक्कत आई थी।

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वित्त विशेषज्ञ डॉक्टर रवि सिंह ने बताया कि आयकर भरते समय करदाताओं को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए-

  • बैंक द्वारा जारी किए गए सभी फॉर्म और इनकम टैक्स सर्टिफिकेट जैसे हाउसिंग लोन टैक्स सर्टिफिकेट, इंटरेस्ट सर्टिफिकेट और अन्य बचत विवरणों को संभाल कर रखें ताकि अन्य स्रोतों से आय का पता लग सके और इसपर कर कटौती या छूट उपलब्ध है या नहीं, इसका पता लगा सकें।
  • आय के स्रोत के आधार पर सही आईटीआर फॉर्म का चयन करें - व्यक्तिगत, एचयूएफ या एक कंपनी। गलत आईटीआर फॉर्म टैक्स रिटर्न को अमान्य बना सकता है।
  • सभी जानकारी जैसे ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और पते का विवरण सही और वास्तविक रूप से भरें, ताकि बाद में किसी तरह की दक्कत न हो।
  • करदाता फॉर्म 26AS डाउनलोड करें। इसमें आपके चुकाए गए टैक्स और किसी संस्था द्वारा काटे गए टैक्स की सारी जानकारी मिल जाएगी। 
  • पिछले वर्ष के आईटीआर फॉर्म को डाउनलोड करें ताकि यह पता लग सके कि पिछले वर्ष के दौरान कोई पूंजीगत नुकसान हुआ था या नहीं। आप वर्ष के दौरान हुए पूंजीगत लाभ के खिलाफ इसे बंद कर सकेंगे।
  • यदि कोई रिपंड के लिए पात्र है, तो उसे आईटी रिटर्न दाखिल करने से पहले बैंक खाते को प्री-वैलिडेट करना चाहिए क्योंकि आईटी विभाग केवल प्री-वैलिडेट बैंक खातों में ही धनवापसी जारी करता है।
  • जिन व्यक्तियों की आय 50 लाख रुपये से अधिक है, उन्हें वित्तीय वर्ष के अंत में आयोजित सभी परिसंपत्तियों और देनदारियों की रिपोर्ट करनी चाहिए।
  • ई-सत्यापन के साथ आईटीआर फाइलिंग प्रक्रिया को पूरा करें। रिटर्न दाखिल करने के 120 दिनों के भीतर आधार या नेट बैंकिंग विकल्प के जरिए सत्यापन किया जा सकता है।

ऐसे फाइल करें आईटीआर-

  • सबसे पहले करदाता www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं। 
  • पहली बार रिटर्न भरने वाले यहां रजिस्टर करें। अगर आपने पहले भी रिटर्न भरा है तो आप यूजर आईडी, पासवर्ड, आदि डालकर लॉग इन करें। 
  • अब 'e-File’ टैब पर जाएं और Income Tax Return लिंक पर क्लिक करें।
  • अब आईटीआर फॉर्म भरकर असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करें। 
  • इसके बाद करदाता आईटीआर फॉर्म नंबर, फाइलिंग टाइप और सबमिशन मोड सिलेक्ट करें।
  • अगर ओरिजिनल रिटर्न भर रहे हैं तो 'Original' टैब पर क्लिक करें। वहीं अगर रिवाइज्ड रिटर्न भर रहे हैं तो 'Revised Return' पर क्लिक करें। 
  • इसके बाद Prepare and Submit Online को चुनें फिर Continue को क्लिक करें।
  • निवेश की सभी जानकारियां, हेल्थ और जीवन बीमा पॉलिसी आदि की जानकारियां भरें। 
  • अंत में एक वेरिफिकेशन का पेज आएगा। यहां ये, जिसे आप चाहें तो उसी समय वेरिफाई कर दें, नहीं तो 120 दिन के अंदर वेरिफाई कर सकते हैं।
  • अब 'Preview and Submit' पर क्लिक करें और आपने जो भी जानकारी भरी है, उसे वेरिफाई करें।
  • अब Submit पर क्लिक करें।
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