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ITR: समय पर भरें 2019-20 का अपडेटेड रिटर्न, नहीं तो लगेगा अतिरिक्त कर, जानें कैसे कर सकते हैं टैक्स की गणना

Mon, 27 Feb 2023 05:53 AM IST
देव कश्यप कालीचरण, नई दिल्ली।
कालीचरण, नई दिल्ली। Published by: देव कश्यप Updated Mon, 27 Feb 2023 05:53 AM IST
सार

संबंधित आकलन वर्ष खत्म होने के 24 महीने के भीतर अपडेटेड आईटीआर भरना होता है। इसके लिए कुछ नियम एवं शर्तें हैं। 31 मार्च, 2023 तक अपडेटेड रिटर्न भरने पर जुर्माना और शुल्क नहीं लगता है। लेकिन, आयकर कानून की धारा 140बी के तहत अतिरिक्त कर देना पड़ता है।

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ITR: Fill the updated return of 2019-20 on time, otherwise additional tax will be levied
आईटीआर रिटर्न। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

चालू वित्त वर्ष खत्म होने में करीब एक महीने ही बचे हैं और 31 मार्च, 2023 आयकर रिटर्न (आईटीआर) भरने की आखिरी तारीख है। अगर आपने किसी वजह से वित्त वर्ष 2019-20 का आईटीआर अब तक नहीं भरा है या उसमें किसी आय की जानकारी देना भूल गए हैं तो 31 मार्च तक अपडेटेड आईटीआर (आईटीआर-यू) जरूर दाखिल कर लें।

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संबंधित आकलन वर्ष खत्म होने के 24 महीने के भीतर अपडेटेड आईटीआर भरना होता है। इसके लिए कुछ नियम एवं शर्तें हैं। 31 मार्च, 2023 तक अपडेटेड रिटर्न भरने पर जुर्माना और शुल्क नहीं लगता है। लेकिन, आयकर कानून की धारा 140बी के तहत अतिरिक्त कर देना पड़ता है। अगर किसी आयकरदाता की नियमित आय है और यह कर के दायरे में आती है तो रिटर्न भरना जरूरी है। फिलहाल सालाना 2.5 लाख रुपये तक की आय करमुक्त है। इससे ज्यादा की आय पर कर चुकाना पड़ता है।
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दाखिल नहीं किया तो झेलना होगा नुकसान
अपडेटेड रिटर्न दाखिल करने के लिए आपको उस आईटीआर फॉर्म का इस्तेमाल करना होगा, जिसे आयकर विभाग ने संबंधित आकलन वर्ष के लिए अधिसूचित किया है।

  • अगर आप  रिटर्न दाखिल नहीं करते हैं तो वर्तमान वित्त वर्ष के नुकसान को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकेंगे।


चुकाना होगा 50 फीसदी तक अतिरिक्त कर
संबंधित आकलन वर्ष खत्म होने के 12 माह में अगर आप अपडेटेड आईटीआर भरते हैं तो बचे हुए टैक्स पर आपको अतिरिक्त 25% कर चुकाना होगा। यही काम संबंधित आकलन वर्ष खत्म होने के 24 महीने के अंदर करने पर अतिरिक्त 50% कर का भुगतान करना पड़ेगा।

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  • इसका मतलब है कि वित्त वर्ष 2019-20 का अपडेटेड रिटर्न भरने पर आपको अतिरिक्त 50% कर चुकाना होगा। वित्त वर्ष 2019-20 का आकलन वर्ष 2020-21 होगा।
  • 31 मार्च, 2023 है वित्त वर्ष 2019-20 के लिए रिटर्न भरने की आखिरी तिथि।


ऐसे कर सकते हैं कर की गणना
कुल कर देनदारी की गणना के लिए जरूरी है कि आपको जितना कर चुकाना है, उसे ब्याज, देरी से रिटर्न भरने पर लगने वाले शुल्क और अतिरिक्त कर के साथ जोड़ लें।

  • कुल जोड़ के बाद जितनी रकम आएगी, वही आपकी कुल कर देनदारी होगी।
  • शुद्ध कर देनदारी की गणना के लिए कुल देनदारी (उपरोक्त) में से टीडीएस/टीसीएस/अग्रिम कर/कर छूट को घटा लें। इस गणना के बाद जो राशि आएगी, वही आपकी शुद्ध कर देनदारी होगी।


...तो भरना पड़ सकता है जुर्माना
अगर आप 31 मार्च, 2023 तक अपडेटेड रिटर्न नहीं भरते हैं तो कुल कर देनदारी पर अतिरिक्त कर के साथ आयकर विभाग जुर्माना भी लगा सकता है। यह जुर्माना आकलित कर का कम-से-कम 50 फीसदी और अधिकतम 200 फीसदी हो सकता है। इसके अलावा, आयकर विभाग अत्यधिक और उच्च मूल्य वाले मामलों में कार्रवाई भी कर सकता है। -अतुल गर्ग, चार्टर्ड अकाउंटेंट

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