Income Tax: संशोधित और विलंबित आईटीआर दाखिल करने की समयसीमा बढ़ी, 15 जनवरी 2025 तक मिलेगी सुविधा
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: कुमार विवेक
Updated Tue, 31 Dec 2024 01:53 PM IST
सार
आयकर विभाग ने भारतीय निवासी व्यक्तियों के लिए संशोधित और विलंबित आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की समयसीमा 15 जनवरी, 2025 तक बढ़ा दी है। जिन व्यक्तियों ने समयसीमा पर या उससे पहले आईटीआर दाखिल कर दिया है, वे आवश्यकता पड़ने पर संशोधित दाखिल कर सकते हैं। विलंबित ITR वे लोग दाखिल कर सकते हैं जिन्होंने समयसीमा पर या उससे पहले कोई ITR दाखिल नहीं किया हो। आइए इस बारे में और जानें।
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आयकर विभाग
- फोटो : ANI