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Hindi News ›   Business ›   Business Diary ›   ITR Filing Deadline: Income Tax Department extends belated, revised ITR filing deadline to January 15, 2025

Income Tax: संशोधित और विलंबित आईटीआर दाखिल करने की समयसीमा बढ़ी, 15 जनवरी 2025 तक मिलेगी सुविधा

Tue, 31 Dec 2024 01:53 PM IST
कुमार विवेक बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: कुमार विवेक Updated Tue, 31 Dec 2024 01:53 PM IST
सार

आयकर विभाग ने भारतीय निवासी व्यक्तियों के लिए संशोधित और विलंबित आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की समयसीमा 15 जनवरी, 2025 तक बढ़ा दी है। जिन व्यक्तियों ने समयसीमा पर या उससे पहले आईटीआर दाखिल कर दिया है, वे आवश्यकता पड़ने पर संशोधित दाखिल कर सकते हैं। विलंबित ITR वे लोग दाखिल कर सकते हैं जिन्होंने समयसीमा पर या उससे पहले कोई ITR दाखिल नहीं किया हो। आइए इस बारे में और जानें।

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ITR Filing Deadline: Income Tax Department extends belated, revised ITR filing deadline to January 15, 2025
आयकर विभाग - फोटो : ANI

विस्तार

आयकर विभाग ने भारतीय निवासी व्यक्तियों के लिए संशोधित और विलंबित आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की समयसीमा 15 जनवरी, 2025 तक बढ़ा दी है। जिन व्यक्तियों ने समयसीमा पर या उससे पहले आईटीआर दाखिल कर दिया है, वे आवश्यकता पड़ने पर संशोधित दाखिल कर सकते हैं। विलंबित ITR वे लोग दाखिल कर सकते हैं जिन्होंने समयसीमा पर या उससे पहले कोई ITR दाखिल नहीं किया हो और अब ITR दाखिल करना चाहते हों। एकल व्यक्तियों के लिए आईटीआर दाखिल करने की मूल समय सीमा 31 जुलाई, 2024 थी।

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