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सेबी का निर्देश, निवेशक सुरक्षा कोष की वार्षिक समीक्षा रिपोर्ट पेश करे BSE
Wed, 18 Nov 2020 01:50 PM IST
डिंपल अलवधी
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: डिंपल अलवधी
Updated Wed, 18 Nov 2020 01:50 PM IST
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सेबी
- फोटो : PTI
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निवेशक सुरक्षा कोष की उपयोगिता और प्रभाव बढ़ाने के उद्येश्य से बाजार विनियामक सेबी ने शेयर बाजार बीएसई को इस कोष की वार्षिक समीक्षा करने को कहा है। सेबी ने कहा, यह देखा जा सके कि यह कोष कितना पर्याप्त है, इसके लिए समीक्षा आवश्यक है। सेबी ने एक्सचेंज से उसकी वेबसाइट पर यह बताने को भी कहा है कि कोष में कितना पैसा जमा है और निवेशकों के आवेदन पर निर्णय करने की क्या नीति अपनाई जाती है।
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बीएसई ने एक बयान में कहा कि उसे भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) की ओर से इस बारे एक पत्र 13 नवंबर को प्राप्त हुआ है। सेबी ने कहा है कि शेयर बाजारों के इस कोष को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए उसने बाजारों के साथ परामर्श के बाद इनकी मौजूदा व्यवस्थाओं की व्यापक समीक्षा की है।
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15 दिन में करना होगा निवेशकों की शिकायतों का समाधान
इससे पहले सेबी ने शेयर बाजारों को निवेशकों की शिकायतें मिलने के बाद उसका समाधान 15 कामकाजी दिवस के भीतर सुनिश्चित करने को कहा था। सेबी ने एक परिपत्र में कहा था कि इस कदम का मकसद निवेशक शिकायत समाधान प्रणाली को मजबूत बनाना है। नियामक ने यह भी कहा कि निवेशक शिकायत समाधान समिति (आईजीआरसी) सूचना के अभाव और मामले की जटिलता का हवाला देते हुए शिकायत को निरस्त नहीं करेगी।
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सेबी ने कहा कि इसके अलावा आईजीआरसी का खर्च का वहन संबंधित शेयर बाजार करेंगे और शिकायतकर्ता से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। शेयर बाजार यह सुनिश्चित करेंगे कि निवेशकों से शिकायतें प्राप्त होने के बाद उसका समाधान 15 कामकाजी दिवस के भीतर हो। अगर शिकायतकर्ता से कोई अतिरिक्त सूचना और जानकारी की जरूरत है, वह शिकायत प्राप्त करने के सात कामकाजी दिवस के भीतर मांगी जाएगी।