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खुशखबरी: टीडीएस रिफंड में देरी होने पर ब्याज भी देगा आयकर विभाग

Wed, 27 Apr 2016 10:52 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Wed, 27 Apr 2016 10:52 AM IST
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income tax department will give interest on amount deducted as extra tds
टीडीएस रिफंड में देरी पर मिलेगा ब्याज - फोटो : getty

आयकर विभाग काटे गए अतिरिक्त टीडीएस के रिफंड में देरी होने पर ब्याज का भुगतान करेगा और भविष्य में इस मामले को लेकर टीडीएस काटने वाले के साथ कोई मुकदमेबाजी भी नहीं करेगा।

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केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज) ने इस संबंध में ताजा दिशा-निर्देश जारी किए हैं। टीडीएस प्रमुख रूप से नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को दिए जाने वाले वेतन पर काटा जाता है।
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आयकर विभाग ने यह दिशा-निर्देश सुप्रीम कोर्ट के 2014 में जारी किए गए एक आदेश के आधार पर जारी किए हैं, जिसमें स्पष्ट किया गया था कि आयकर विभाग टीडीएस कैटेगरी के तहत किए गए रिफंड पर ब्याज का भुगतान करने के लिए बाध्य है।

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