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Bombay High Court: सेल्स टैक्स ट्रिब्यूनल की वेबसाइट बनाने में देरी पर अदालत सख्त, कहा- आदिम रवैया सही नहीं
Fri, 17 Nov 2023 03:30 PM IST
कुमार विवेक
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: कुमार विवेक
Updated Fri, 17 Nov 2023 03:30 PM IST
सार
Bombay High Court: न्यायमूर्ति जीएस कुलकर्णी और न्यायमूर्ति जितेंद्र जैन की खंडपीठ ने 12 अक्टूबर के अपने आदेश में कहा कि वेबसाइट बनाने और उसे क्रियाशील बनाने में इतना समय नहीं लगना चाहिए।
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बॉम्बे हाईकोर्ट (फाइल फोटो)।
विस्तार
बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज्य बिक्री कर न्यायाधिकरण (State Sales Tax Tribunal) के लिए आधिकारिक वेबसाइट बनाने से कदम पीछे खींचने के लिए महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि महाराष्ट्र जैसे प्रगतिशील राज्य में न्यायाधिकरण में प्रौद्योगिकी को अपनाने में आदिम रवैया नहीं अपनाया जाना चाहिए।
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न्यायमूर्ति जीएस कुलकर्णी और न्यायमूर्ति जितेंद्र जैन की खंडपीठ ने 12 अक्टूबर के अपने आदेश में कहा कि वेबसाइट बनाने और उसे क्रियाशील बनाने में इतना समय नहीं लगना चाहिए।
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अदालत ने कहा, "वर्तमान युग में, न्याय की उपभोक्ताओं की मांगों को पूरा करने वाली अदालतों और न्यायाधिकरणों से आधिकारिक वेबसाइट की बुनियादी आवश्यकता के बिना काम करने की उम्मीद नहीं की जा सकती है।"
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पीठ ने उच्चतम न्यायालय की उस टिप्पणी का हवाला दिया कि अदालत कक्ष तक पहुंच सुनिश्चित करने में प्रौद्योगिकी एक आवश्यक भूमिका निभाती है और इसके परिणामस्वरूप देश भर में नागरिकों के लिए न्याय तक पहुंच सुनिश्चित होती है।