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GST Reforms: सीमेंट पर जीएसटी दर 28 प्रतिशत से घटकर 18 प्रतिशत; तिपहिया वाहनों पर कर 28 से घटकर 18 प्रतिशत हुआ

Mon, 22 Sep 2025 01:10 PM IST
कुमार विवेक बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: कुमार विवेक Updated Mon, 22 Sep 2025 01:10 PM IST
सार

GST New Rates in India: जीएसटी में बड़े बदलाव के तहत वाहनों और आवासीय घरों पर जीएसटी में भी बदलाव किए गए हैं। ये बदलाव आज से लागू हो रहे हैं। सीमेंट, जो निर्माण के लिए एक प्रमुख सामग्री है, पर कर की दर पहले के 28% से घटाकर 18% कर दी गई है। आइए इस बारे में विस्तार से जानें।

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GST on cement to come down to 18 pc from 28 pc; tax on three-wheelers down to 18 pc from 28 pc, know details
इन उत्पादों पर अब 18% जीएसटी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

जीएसटी में बड़े बदलाव के तहत वाहनों और आवासीय घरों पर जीएसटी में भी बदलाव किए गए हैं। ये बदलाव आज से लागू हो रहे हैं। सीमेंट, जो निर्माण के लिए एक प्रमुख सामग्री है, पर कर की दर पहले के 28% से घटाकर 18% कर दी गई है। इसके अलावे छोटे वाहनों जिनमें तिपहिया व छोटी कारें शामिल हैं पर भी जीएसटी दर 28 से घटाकर 18% कर दी गई है। 

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बस, ट्रक और एम्बुलेंस जैसे बड़े वाहन भी 18% के स्लैब में

छोटे वाहनों पर भी कर की दरें कम कर दी गई हैं। 350 सीसी से कम क्षमता वाली मोटरसाइकिलों, तिपहिया वाहनों और छोटी कारों पर अब 28% की बजाय 18% जीएसटी लगेगा। बस, ट्रक और एम्बुलेंस जैसे बड़े वाहन भी 18% के स्लैब में आएंगे। ऑटो पार्ट्स, जिन पर पहले अलग-अलग दरें थीं, अब 18% की एक समान दर से कर लगेगा। सभी ऑटो पार्ट्स पर जीएसटी 18% होगा। 350 सीसी से अधिक की मोटरसाइकिलों और निजी इस्तेमाल के लिए विमानों पर 40% जीएसटी लगेगा। 1,200 सीसी से अधिक पेट्रोल और 1,500 सीसी से अधिक डीजल वाली सभी कारों पर 40% जीएसटी लगेगा।

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जीएसटी कानून लागू होने के बाद सबसे बड़े बदलावों को हरी झंडी

इन परिवर्तनों को 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद से इसके सबसे बड़े बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। विलासिता और अहितकर वस्तुओं के लिए उच्च कर स्लैब बनाकर, जबकि आवश्यक वस्तुओं, स्वास्थ्य सेवा और आवास पर दरों को कम करके, सरकार का लक्ष्य प्रणाली को सरल बनाना और घरों के लिए लागत कम करना है।

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