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राहत भरे फैसले: छोटी कंपनियों के लिए चुकता पूंजी और टर्नओवर सीमा संशोधित, एटीएफ और कच्चे तेल पर टैक्स घटाया

Fri, 16 Sep 2022 11:03 PM IST
Amit Mandal न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Amit Mandal Updated Fri, 16 Sep 2022 11:03 PM IST
सार

कुछ नियमों में संशोधन के साथ छोटी कंपनियों की चुकता पूंजी की सीमा को "2 करोड़ रुपये से अधिक नहीं" से बढ़ाकर "4 करोड़ रुपये से अधिक नहीं" कर दिया गया है।

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Govt revises definition of small cos; reduced compliance burden for more firms
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : istock

विस्तार

सरकार ने छोटी कंपनियों के लिए चुकता पूंजी और टर्नओवर सीमा को संशोधित किया है जो अधिक संस्थाओं पर अनुपालन बोझ को कम करने में मदद करेगा। कंपनी कानून को लागू करने वाले कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के ताजा फैसले ने छोटी कंपनियों की परिभाषा को फिर से संशोधित किया है और इसका उद्देश्य व्यापार करने में आसानी को और बेहतर बनाना है। कुछ नियमों में संशोधन के साथ छोटी कंपनियों की चुकता पूंजी की सीमा को "2 करोड़ रुपये से अधिक नहीं" से बढ़ाकर "4 करोड़ रुपये से अधिक नहीं" कर दिया गया है।

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संक्षिप्त वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की छूट 
मंत्रालय ने शुक्रवार को एक विज्ञप्ति में कहा कि इसी तरह कारोबार की सीमा को संशोधित कर "40 करोड़ रुपये से अधिक नहीं" से "20 करोड़ रुपये से अधिक नहीं" कर दिया गया है। संशोधन अधिक संस्थाओं को छोटी कंपनियों की श्रेणी में आने की अनुमति देगा। मंत्रालय के अनुसार, छोटी कंपनियों को वित्तीय विवरण के हिस्से के रूप में नकदी प्रवाह विवरण तैयार करने की आवश्यकता से छूट दी गई है और वे संक्षिप्त वार्षिक रिटर्न दाखिल कर सकती हैं। उन्हें लेखा परीक्षकों के अनिवार्य रोटेशन की आवश्यकता नहीं होगी।
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विज्ञप्ति में कहा गया है कि एक छोटी कंपनी के ऑडिटर को ऑडिटर की रिपोर्ट में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और इसकी परिचालन प्रभावशीलता पर रिपोर्ट नहीं करनी होगी। ऐसी कंपनियों को एक वर्ष में केवल दो बोर्ड बैठकें आयोजित करनी होती है। अन्य लाभ यह है कि छोटी कंपनियों के लिए कम दंड है और ऐसी संस्थाओं के वार्षिक रिटर्न पर कंपनी सचिव द्वारा हस्ताक्षर किए जा सकते हैं, या जहां कोई कंपनी सचिव नहीं है, कंपनी के निदेशक द्वारा हस्ताक्षर किए जा सकते हैं।
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तेल व एटीएफ पर टैक्स मे ंकटौती 
सरकार ने शुक्रवार को अंतरराष्ट्रीय दरों में गिरावट के अनुरूप स्थानीय रूप से उत्पादित कच्चे तेल पर अप्रत्याशित लाभ कर में कटौती की और डीजल और जेट ईंधन (एटीएफ) के निर्यात पर लेवी को कम कर दिया। पांचवीं पखवाड़े की समीक्षा में सरकार ने घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर टैक्स को 13,300 रुपये प्रति टन से घटाकर 10,500 रुपये प्रति टन कर दिया। डीजल के निर्यात पर लगने वाला शुल्क 13.5 रुपये से घटाकर 10 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। इसके अलावा, एविएशन टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) निर्यात पर टैक्स को 17 सितंबर से 9 रुपये से घटाकर 5 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। 


इस महीने अंतरराष्ट्रीय तेल की कीमतें गिरकर छह महीने के निचले स्तर पर आ गई हैं, जिससे अप्रत्याशित लाभ कर में कमी आई है। भारत द्वारा खरीदे जाने वाले कच्चे तेल की कीमत सितंबर में औसतन 92.67 डॉलर प्रति बैरल रही, जबकि पिछले महीने यह 97.40 डॉलर प्रति बैरल थी। जबकि निजी रिफाइनर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और रोसनेफ्ट स्थित नायरा एनर्जी डीजल और एटीएफ जैसे ईंधन के प्रमुख निर्यातक हैं, घरेलू कच्चे तेल पर अप्रत्याशित लेवी राज्य के स्वामित्व वाले तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) और वेदांत लिमिटेड जैसे उत्पादकों को लक्षित करती है।

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