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GST: जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरणों के लिए नए नियम नोटिफाई; ई-फाइलिंग अनिवार्य, हाइब्रिड सुनवाई का प्रावधान
Fri, 25 Apr 2025 03:29 PM IST
कुमार विवेक
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: कुमार विवेक
Updated Fri, 25 Apr 2025 03:29 PM IST
सार
GST: सरकार ने जीएसटी न्यायाधिकरण (प्रक्रिया) से जुड़े नियम अधिसूचित किए हैं। नए नियमों में आवेदनों की अनिवार्य ई-फाइलिंग और हाइब्रिड मोड में सुनवाई का प्रावधान किया गया है। आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : stock.adobe
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विस्तार
सरकार ने जीएसटी न्यायाधिकरण (प्रक्रिया) से जुड़े नियम अधिसूचित किए हैं। नए नियमों में आवेदनों की अनिवार्य ई-फाइलिंग और हाइब्रिड मोड में सुनवाई का प्रावधान किया गया है। नियमों में यह भी प्रावधान है कि यदि आवेदक का आवेदन सभी प्रकार से पूर्ण है तो दोपहर 12 बजे से पहले आवेदक की ओर से दायर किया गया कोई भी अत्यावश्यक मामला अगले कार्य दिवस पर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष सूचीबद्ध किया जाएगा।
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अपवाद वाले मामलों में, अपीलीय न्यायाधिकरण या राष्ट्रपति की विशिष्ट अनुमति से, आवेदन को अगले दिन सूचीबद्ध करने के लिए दोपहर 12:00 बजे के बाद लेकिन अपराह्न 3:00 बजे से पहले प्राप्त किया जा सकता है। जीएसटी से संबंधित विवादों को सुलझाने के लिए महत्वपूर्ण निकाय जीएसटीएटी की पीठें राष्ट्रपति के आदेश के अधीन, सुबह 10:30 बजे से दोपहर 01:30 बजे तक और दोपहर 2:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक बैठेंगी।
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वस्तु व सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 2025 के अनुसार, अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रशासनिक कार्यालय सभी कार्य दिवसों में प्रातः 9:30 बजे से सायं 6 बजे तक खुले रहेंगे। पिछले वर्ष मई में सरकार ने न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) संजय कुमार मिश्रा को जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण (जीएसटीएटी) का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया था।
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मिश्रा झारखंड उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे और उनका चयन भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली समिति ने किया था। जीएसटीएटी केन्द्रीय वस्तु व सेवा कर अधिनियम, 2017 के तहत स्थापित अपीलीय प्राधिकरण है। यह प्रथम अपीलीय प्राधिकरण के आदेशों के विरुद्ध उक्त अधिनियम और संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र जीएसटी अधिनियमों के तहत विभिन्न अपीलों की सुनवाई करता है।
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