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Go First: सुप्रीम कोर्ट ने गो फर्स्ट की याचिका खारिज की, पट्टेदारों को विमानों का निरीक्षण करने की अनुमति

Mon, 07 Aug 2023 03:22 PM IST
कुमार विवेक बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: कुमार विवेक Updated Mon, 07 Aug 2023 03:22 PM IST
सार

Go First: सीजेआई की बेंच ने स्पष्ट किया कि एकल न्यायाधीश क्षेत्राधिकार के मुद्दों पर भी फैसला करेंगे। इससे पहले, दिल्ली उच्च न्यायालय की एकल सदस्यीय पीठ ने गो फर्स्ट के पट्टेदारों को उन विमानों तक पहुंचने और निरीक्षण करने की अनुमति दी जो उन्होंने एयरलाइन को पट्टे पर दिए थे।

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Go First crisis: Supreme Court rejects airline's plea, allows lessors to inspect their aircraft
गो फर्स्ट - फोटो : Agency (File Photo)

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ संकट में फंसी गो फर्स्ट की याचिका खारिज कर दी, जिसमें पट्टेदारों को एयरलाइन को दिए गए अपने विमानों का निरीक्षण करने की अनुमति दी गई थी। शीर्ष अदालत ने कहा कि पट्टेदारों के पास विमान है, यह उनका विमान है और आगे कहा कि चूंकि मामला दिल्ली उच्च न्यायालय की एकल पीठ के समक्ष लंबित है, इसलिए वह इस बिंदु पर मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा।

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सीजेआई की बेंच ने स्पष्ट किया कि एकल न्यायाधीश क्षेत्राधिकार के मुद्दों पर भी फैसला करेंगे।

इससे पहले, दिल्ली उच्च न्यायालय की एकल सदस्यीय पीठ ने गो फर्स्ट के पट्टेदारों को उन विमानों तक पहुंचने और निरीक्षण करने की अनुमति दी जो उन्होंने एयरलाइन को पट्टे पर दिए थे। उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने बाद में इस आदेश को बरकरार रखा था, जिसके बाद संकटग्रस्त एयरलाइन ने शीर्ष अदालत का रुख किया था।

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