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2000 Notes: सुप्रीम कोर्ट ने RBI के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका तत्काल सुनने से किया मना, जानें डिटेल्स

Fri, 09 Jun 2023 12:22 PM IST
कुमार विवेक बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: कुमार विवेक Updated Fri, 09 Jun 2023 12:22 PM IST
सार

SC on Rs 2000 Notes: न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की अवकाशकालीन पीठ ने रजिस्ट्री की ओर से दायर रिपोर्ट का अवलोकन किया और कहा कि इस मामले में कोई अर्जेंसी (तात्कालिकता) नहीं है। शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया कि गर्मियों की छुट्टियों के बाद मामले को मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के समक्ष रखा जाए।

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Exchange of Rs 2,000 notes: SC refuses urgent hearing on plea challenging RBI decision
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

उच्चतम न्यायालय ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई से शुक्रवार को इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की अवकाशकालीन पीठ ने रजिस्ट्री की ओर से दायर रिपोर्ट का अवलोकन किया और कहा कि इस मामले में कोई अर्जेंसी (तात्कालिकता) नहीं है। शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया कि गर्मियों की छुट्टियों के बाद मामले को मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के समक्ष रखा जाए। 

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याचिकाकर्ता ने कही ये बात

याचिकाकर्ता अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि शीर्ष अदालत इतने महत्वपूर्ण मामले पर विचार नहीं कर रही है। शीर्ष अदालत ने कहा कि यह अदालत है, सार्वजनिक मंच नहीं और इस मामले को कहीं न कहीं खत्म होना चाहिए। यह दूसरी बार है जब शीर्ष अदालत ने इस मुद्दे पर तत्काल सुनवाई से इनकार किया है। शीर्ष अदालत ने एक जून को अधिसूचनाओं को चुनौती देने वाली उपाध्याय की याचिका पर तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया था और कहा था कि वह गर्मियों की छुट्टियों के दौरान ऐसी याचिकाओं पर सुनवाई नहीं करेगी। वकील ने पहले कहा था कि अपराधियों और आतंकवादियों की ओर से 2,000 रुपये के बैंक नोटों को बिना किसी मांग पर्ची और आधार जैसे आईडी प्रूफ के बदला जा रहा है।

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