ED: रिलायंस अनिल अंबानी ग्रुप पर ईडी की बड़ी कार्रवाई, 7500 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियां जब्त
ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले के तहत रिलायंस अनिल अंबानी ग्रुप से जुड़ी लगभग ₹3,084 करोड़ की संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है। यह कार्रवाई 31 अक्तूबर 2025 को जारी आदेशों के तहत की गई।
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प्रवर्तन निदेशालय के विशेष कार्य बल (एसटीएफ) मुख्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत महाराष्ट्र के नवी मुंबई स्थित धीरूभाई अंबानी नॉलेज सिटी (डीएकेसी) में बड़ी कार्रवाई की है। एजेंसी ने 4,462.81 करोड़ रुपये मूल्य की 132 एकड़ से अधिक भूमि अस्थायी रूप से कुर्क की है।
ईडी ने इससे पहले रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड (आरकॉम), रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड और रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड के बैंक धोखाधड़ी मामलों में 3,083 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की 42 संपत्तियां कुर्क की थीं। ईडी ने बताया है कि अब कुल कुर्की राशि 7,500 करोड़ रुपये से अधिक है।
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ईडी ने भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 120-बी, 406 और 420 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1989 की धारा 13(2) सहपठित धारा 13(1)(डी) के तहत केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की ओर से दर्ज एफआईआर के आधार पर कार्रवाई की। सीबीआई ने आरकॉम, अनिल अंबानी और अन्य के खिलाफ जांच शुरू की थी।
आरकॉम और उनकी समूह की कंपनियों पर 40,185 करोड़ रुपये बकाया
आरकॉम और उसकी समूह की कंपनियों ने 2010-2012 के बाद से घरेलू और विदेशी ऋणदाताओं से ऋण लिया। इनमें से कुल 40,185 करोड़ रुपये बकाया हैं। ईडी के अनुसार पांच बैंकों ने समूह के ऋण खातों को धोखाधड़ीपूर्ण घोषित किया गया है।
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इससे पहले ईडी ने बताया था कि एजेंसी ने रिलायंस अनिल अंबानी ग्रुप से जुड़ी करीब 3,084 करोड़ रुपये की संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त किया था। यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 5(1) के तहत 31 अक्तूबर 2025 को जारी आदेशों के अनुसार की गई थी।
पाली हिल पर मौजूद घर और नई दिल्ली का रिलायंस सेंटर भी ईडी ने किया अटैच
ईडी द्वार अटैच की गई संपत्तियों में मुंबई के बांद्रा (पश्चिम) स्थित पाली हिल पर आवास, नई दिल्ली का रिलायंस सेंटर और कई अन्य शहरों में फैली संपत्तियां शामिल हैं। शहरों में दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, मुंबई, पुणे, ठाणे, हैदराबाद, चेन्नई (कांचीपुरम समेत) और ईस्ट गोदावरी प्रमुख हैं।
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अधिकारियों के अनुसार, जब्त संपत्तियों में कार्यालय परिसर, आवासीय यूनिट्स और भूमि के भूखंड शामिल हैं। एजेंसी ने कुल चार आदेश जारी किए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग ₹3,084 करोड़ बताई गई है।