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दाउद इब्राहिम के भाई का फ्लैट कुर्क: प्रवर्तन निदेशालय ने की बड़ी कार्रवाई, 55 लाख रुपये है कीमत
Tue, 12 Apr 2022 04:46 PM IST
दीपक चतुर्वेदी
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: दीपक चतुर्वेदी
Updated Tue, 12 Apr 2022 04:46 PM IST
सार
प्रवर्तन निदेशालय की ओर से जारी किए गए एक बयान में कहा गया कि इस अचल संपत्ति को कुर्क करने का एक अस्थायी आदेश जारी किया गया। आरोप है कि इस फ्लैट को दाउद इब्राइम के भाई इकबाल कासकर और अन्य ने ठाणे स्थित एक रियल एस्टेट डेवलपर सुरेश देवीचंद मेहता से जबरन वसूला था।
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- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को मुंबई में बड़ी कार्रवाई की। ईडी के मुताबिक, उसने धन शोधन की जांच के सिलसिले में महाराष्ट्र के ठाणे में भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर के एक सहयोगी के नाम पर लिए गए 55 लाख रुपये के एक फ्लैट को कुर्क किया है।
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बिल्डर से जबरन बसूला था फ्लैट
प्रवर्तन निदेशालय की ओर से जारी किए गए एक बयान में कहा गया कि मुमताज एजाज शेख के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अचल संपत्ति को कुर्क करने का एक अस्थायी आदेश जारी किया गया। आरोप है कि इस फ्लैट को इकबाल कासकर और अन्य ने ठाणे स्थित एक रियल एस्टेट डेवलपर सुरेश देवीचंद मेहता से जबरन वसूला था।
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लाखों के चेक कराए गए थे कैश
एजेंसी के अनुसार, इस फ्लैट के अलावा कासकर और उसके सहयोगियों ने 10 लाख रुपये के चार चेक बिल्डर से मांगे थे। ईडी ने यह भी आरोप लगाया जिन खातों से ये चेक पास कराए गए उन खातों को केवल 10 लाख रुपये की नकद राशि निकालने के लिए संचालित किया गया था और इनमें कोई अन्य लेन-देन नहीं किया गया था। एजेंसी ने आगे कहा कि आरोपियों ने उस समय मेहता से जबरन नकदी भी वसूल की थी।
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न्यायिक हिरासत में है कासकर
यहां बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने सितंबर 2017 की ठाणे पुलिस की प्राथमिकी का संज्ञान लेने के बाद आरोपी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का आपराधिक मामला दर्ज किया था। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून (मकोका) के तहत भी आरोप लगाए थे। पहले से ही जेल में बंद इकबाल कासकर को ईडी ने 18 फरवरी को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में नए सिरे से गिरफ्तार किया था। वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में है।