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DGGI: स्विगी और जोमैटो को 750 करोड़ का जीएसटी नोटिस, डिलीवरी चार्ज पर टैक्स न भरने का आरोप

Thu, 23 Nov 2023 05:33 AM IST
गुलाम अहमद अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: गुलाम अहमद Updated Thu, 23 Nov 2023 05:33 AM IST
सार

कंपनियों की सफाई है कि डिलीवरी चार्ज डिलीवरी पार्टनर्स की लागत है, जो घर-घर खाना देने जाते हैं। कंपनियां ग्राहकों से वह लागत वसूलती हैं और डिलीवरी पार्टनर्स को दे देती हैं।

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DGGI sent GST demand notice worth about Rs 750 crore to Zomato and Swiggy
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

ग्राहकों से डिलीवरी चार्ज के नाम पर कमाई करने और उस पर टैक्स न भरने के मामले में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विभाग ने स्विगी और जोमैटो को 750 करोड़ रुपये का नोटिस भेजा है। इसमें 400 करोड़ का नोटिस जोमैटो और 350 करोड़ का स्विगी को भेजा गया है। यह रकम जुलाई, 2017 से मार्च, 2023 के बीच की है। इनके डिलीवरी चार्ज पर 18 फीसदी का जीएसटी लगाया गया है।

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हालांकि, कंपनियों की सफाई है कि डिलीवरी चार्ज डिलीवरी पार्टनर्स की लागत है, जो घर-घर खाना देने जाते हैं। कंपनियां ग्राहकों से वह लागत वसूलती हैं और डिलीवरी पार्टनर्स को दे देती हैं। सूत्रों के मुताबिक, टैक्स अधिकारी इससे सहमत नहीं हैं। 2022 में स्विगी व जोमैटो को सभी ऑर्डर पर पांच फीसदी जीएसटी लेकर जमा करने का आदेश दिया था। इससे पहले केवल उन्हीं रेस्तरां को जीएसटी भरना होता था, जो इस कर दायरे के तहत पंजीकृत थे। 

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