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कोयला घोटालाः पूर्व सचिव एचसी गुप्ता भ्रष्टाचार के दोषी, 3 दिसंबर को होगा सजा का ऐलान

Fri, 30 Nov 2018 12:39 PM IST
कोयला घोटालाः पूर्व सचिव एचसी गुप्ता भ्रष्टाचार के दोषी, 3 दिसंबर को होगा सजा का ऐलान
कोयला घोटालाः पूर्व सचिव एचसी गुप्ता भ्रष्टाचार के दोषी, 3 दिसंबर को होगा सजा का ऐलान Updated Fri, 30 Nov 2018 12:39 PM IST
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delhi cbi special court helds ex coal secretary hc gupta and four others guilty in coal scam case

दिल्ली स्थित विशेष सीबीआई अदालत ने कोयला मंत्रालय के पूर्व सचिव एच सी गुप्ता सहित पांच लोगों को कोयला खदान आवंटन मामलें में दोषी करार दिया है। गुप्ता ने पश्चिम बंगाल में स्थित दो कोयला खदानों का नियमों के विपरीत जाकर के आवंटन किया था। 

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स्पेशल सीबीआई जज भारत पराशर ने गुप्ता के अलावा निजी कंपनी विकाश मेटल्स एंड पावर लिमिटेड के प्रमोटर, कोयला मंत्रालय में पहले रहे संयुक्त सचिव के एस कोरफा और रिटायर्ड निदेशक के सी समरिया को भी दोषी करार किया है। अदालत ने विकाश मेटल्स के मालिक विकाश पटनी के  सहयोगी आनंद मलिक को भी दोषी करार किया है। 
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इस मामले में दिया फैसला

वीएमपीएल को पश्चिम बंगाल स्थित मोरिया और मधुजोड़ (उत्तर व दक्षिण) में स्थित कोयला खदानों का नियमों के विपरीत जाकर के आवंटन किया था। सीबीआई ने सितंबर 2012 में केस दर्ज किया था। फैसला सुनाने के बाद सभी पांच लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। 3 दिसंबर को अदालत सजा का ऐलान करेगी। इन सभी लोगों को कम से कम 7 साल की सजा हो सकती है। 

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