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CBI: सीबीआई ने अनिल अंबानी व राणा कपूर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की, ₹2796 करोड़ के भ्रष्टाचार मामले में एक्शन

Thu, 18 Sep 2025 08:13 PM IST
कुमार विवेक बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: कुमार विवेक Updated Thu, 18 Sep 2025 08:13 PM IST
सार

सीबीआई ने उद्योगपति अनिल अंबानी और अन्य के खिलाफ उद्योगपति समूह की कंपनियों आरसीएफएल और आरएचएफएल, यस बैंक और बैंक के पूर्व सीईओ राणा कपूर के परिवार की कंपनियों के बीच कथित धोखाधड़ी वाले लेनदेन को लेकर गुरुवार को आरोपपत्र दाखिल किया। अधिकारियों के अनुसार ऐसे लेनदेनों से बैंक को 2,796 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। आइए इस बारे में विस्तार से जानें।

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CBI chargesheets Anil Ambani, Rana Kapoor in Rs 2,796-crore corruption case
अनिल अंबानी - फोटो : PTI

विस्तार

सीबीआई ने उद्योगपति अनिल अंबानी और अन्य के खिलाफ उद्योगपति समूह की कंपनियों आरसीएफएल और आरएचएफएल, यस बैंक और बैंक के पूर्व सीईओ राणा कपूर के परिवार की कंपनियों के बीच कथित धोखाधड़ी वाले लेनदेन को लेकर गुरुवार को आरोपपत्र दाखिल किया। अधिकारियों ने बताया कि इन लेनदेन से बैंक को 2,796 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।

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मुंबई की एक विशेष अदालत के समक्ष दायर अपने आरोपपत्र में संघीय एजेंसी ने कहा है कि अंबानी अनिल धीरूभाई अंबानी (एडीए) समूह के अध्यक्ष और रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के निदेशक हैं, जो आरसीएफएल और आरएचएफएल की होल्डिंग कंपनी है। एडीए समूह की ओर से तत्काल कोई टिप्पणी उपलब्ध नहीं हो सकी।
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अंबानी के अलावा, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने राणा कपूर, बिंदु कपूर, राधा कपूर, रोशनी कपूर, आरसीएफएल, आरएचएफएल (अब ऑथम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड), आरएबी एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड, इमेजिन एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड, ब्लिस हाउस प्राइवेट लिमिटेड, इमेजिन हैबिटेट प्राइवेट लिमिटेड, इमेजिन रेसिडेंस प्राइवेट लिमिटेड और मॉर्गन क्रेडिट्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं के तहत आरोप पत्र दायर किया है।
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सीबीआई ने बैंक के मुख्य सतर्कता अधिकारी की शिकायत पर 2022 में यस बैंक के तत्कालीन प्रबंध निदेशक और सीईओ कपूर, रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड (आरसीएफएल) और रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (आरएचएफएल) के खिलाफ दो मामले दर्ज किए।

सीबीआई प्रवक्ता ने एक बयान में कहा, "यस बैंक ने राणा कपूर की मंजूरी पर वर्ष 2017 में आरसीएफएल के गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर और वाणिज्यिक ऋणों में लगभग 2,045 करोड़ रुपये और आरएचएफएल के गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर और वाणिज्यिक पत्रों में 2,965 करोड़ रुपये का निवेश किया, जबकि केयर रेटिंग्स ने एडीए समूह की वित्तीय कंपनियों को बिगड़ती वित्तीय स्थिति और प्रतिकूल बाजार मूल्यांकन के मद्देनजर 'निगरानी में' रखा था।"

बयान में कहा गया है कि सीबीआई के निष्कर्षों से पता चला है कि यस बैंक द्वारा आरसीएफएल और आरएचएफएल में निवेश किए गए धन को बाद में कई स्तरों के माध्यम से निकाला गया, जो सार्वजनिक धन के व्यवस्थित विचलन को दर्शाता है।

इसमें कहा गया है, "जांच में राणा कपूर और अनिल अंबानी के बीच एक साजिश का पता चला, जिसमें राणा कपूर ने अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग करके यस बैंक लिमिटेड के बड़े सार्वजनिक धन को वित्तीय रूप से संकटग्रस्त एडीए समूह की कंपनियों में लगाया, जबकि एडीए समूह ने भी राणा कपूर के परिवार द्वारा नियंत्रित संस्थाओं को रियायती ऋण और निवेश को मंजूरी देकर और सुविधा प्रदान करके जवाब दिया।"

बदले में अंबानी ने कपूर की घाटे में चल रही पारिवारिक संस्थाओं - उनकी पत्नी बिंदु कपूर और बेटियों राधा कपूर और रोशनी कपूर की स्वामित्व वाली कंपनियों - के लिए आरसीएफएल और आरएचएफएल से रियायती दरों पर ऋण सुविधाएं स्वीकृत करवाईं।


सीबीआई प्रवक्ता ने कहा, "इस धोखाधड़ीपूर्ण व्यवस्था के कारण यस बैंक को भारी नुकसान हुआ (2,796.77 करोड़ रुपये की राशि) और आरसीएफएल, आरएचएफएल और एडीए समूह की अन्य कंपनियों के साथ-साथ राणा कपूर के परिवार के सदस्यों के स्वामित्व वाली कंपनियों को अवैध लाभ हुआ।"

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