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Byju's: दिवालिया कार्यवाही के चलते बंद हो जाएगी कंपनी, HC से बोले रवींद्रन, 90 दिनों में बकाया भुगतान की इच्छा
Sat, 20 Jul 2024 05:24 AM IST
दीपक कुमार शर्मा
अमर उजाला ब्यूरो/एजेंसी
अमर उजाला ब्यूरो/एजेंसी
Published by: दीपक कुमार शर्मा
Updated Sat, 20 Jul 2024 05:24 AM IST
सार
शिक्षा प्रौद्योगिकी कंपनी के संस्थापक एवं सीईओ बायजू रवींद्रन ने कर्नाटक हाईकोर्ट में दायर याचिका में बायजू के बंद होने की आशंका जताई है। राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने 158.9 करोड़ रुपये नहीं चुकाने पर भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) की याचिका पर बायजू के खिलाफ दिवालिया कार्यवाही शुरू करने की अनुमति दी है।
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बायजू
- फोटो : X.com: @BYJUS
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विस्तार
कभी सबसे मूल्यवान स्टार्टअप रही बायजू पर अब पूरी तरह बंद होने का संकट मंडरा रहा है। शिक्षा प्रौद्योगिकी कंपनी के संस्थापक एवं सीईओ बायजू रवींद्रन ने कर्नाटक हाईकोर्ट में दायर याचिका में बायजू के बंद होने की आशंका जताई है। राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने 158.9 करोड़ रुपये नहीं चुकाने पर भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) की याचिका पर बायजू के खिलाफ दिवालिया कार्यवाही शुरू करने की अनुमति दी है।
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रवींद्रन ने इसके खिलाफ कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। इसमें कहा गया है कि दिवालिया कार्यवाही चलती रही तो कंपनी के हजारों कर्मियों को नौकरी छोड़ने पर मजबूर होना पड़ेगा। इससे शिक्षा प्रौद्योगिकी कंपनी की सेवाएं पूरी तरह बंद हो जाएगी। रवींद्रन के काउंसिल एमजेडएम लीगल ने 452 पेज की याचिका में कहा, दिवालिया कार्यवाही की वजह से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के मेंटेनेंस के लिए बायजू को सेवा देने वाले वेंडर को भी डिफॉल्टर घोषित करना होगा। इससे सारा ऑपरेशन ठप हो जाएगा। दिवालिया कार्यवाही शुरू होने के साथ बायजू की संपत्तियां अटैच कर ली गई हैं। इसके बोर्ड को भी निलंबित कर दिया गया है। बायजू के पास अभी 27 हजार कर्मचारी हैं, जिनमें 16,000 शिक्षक शामिल हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट मामले की सुनवाई सोमवार को करेगा। रवींद्रन ने 90 दिनों के भीतर बकाया भुगतान की इच्छा जताई है।
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