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GST: 'करदाता के लिए टैक्स प्राधिकरण की ओर से जारी समन का पालन करना जरूरी', सुप्रीम कोर्ट ने की टिप्पणी

Sat, 16 Aug 2025 04:11 PM IST
कुमार विवेक बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: कुमार विवेक Updated Sat, 16 Aug 2025 04:11 PM IST
सार

Income Tax: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय और राज्य जीएसटी प्राधिकारियों की ओर से लिए गए फैसलों के दोहराव को रोकने के लिए दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं। न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने कहा है कि केवल समन जारी करने से जारीकर्ता प्राधिकारी या प्राप्तकर्ता को पता नहीं चलता है कि कार्यवाही शुरू हो गई है। आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं।

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Assessee must comply with summons issued by tax authority: SC
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : एएनआई (फाइल)

विस्तार

किसी करदाता को केंद्रीय या राज्य कर प्राधिकरण की ओर से जारी किए गए समन का पालन करना होगा और कारण बताओ नोटिस का जवाब देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए यह बात कही है। आयकर अधिनियम 1961 के तहत करदाता का मलब किसी भी ऐसे व्यक्ति या संस्था से है, जिसपर अधिनियम के तहत तय कर का भुगतान करने या किसी अन्य वित्तीय प्रतिबद्धताओं का कानूनी दायित्व  है।

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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय और राज्य जीएसटी प्राधिकारियों की ओर से लिए गए फैसलों के दोहराव को रोकने के लिए दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं। न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने कहा है कि केवल समन जारी करने से जारीकर्ता प्राधिकारी या प्राप्तकर्ता को पता नहीं चलता है कि कार्यवाही शुरू हो गई है।
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अदालत ने कहा, "जहां किसी करदाता को केन्द्रीय या राज्य कर प्राधिकरण की ओर से समन या कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है, वहां करदाता, प्रथम दृष्टया, उपस्थित होकर और अपेक्षित प्रतिक्रिया मुहैया कर अनुपालन करने के लिए बाध्य है, चाहे जैसा भी मामला हो।

जांच में दोहराव की जानकारी होने पर करदाता को लिखित में देनी होगी सूचना

पीठ ने कहा, "जिस मामले में करदाता को पता चले कि जिस मामले की जांच हो रही है, वह पहले से ही किसी अन्य प्राधिकारी की ओर से जांच या अन्वेषण का विषय है, तो करदाता को लिखित रूप में उस प्राधिकारी को तुरंत सूचित करना होगा, जिसने बाद में जांच या अन्वेषण शुरू किया है।" शीर्ष अदालत ने कहा कि संबंधित कर अधिकारी ऐसी सूचना प्राप्त होने के बाद करदाता के दावे की सत्यता की पुष्टि के लिए एक-दूसरे से संवाद करेंगे।

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं, क्योंकि इस कार्यवाही से अनावश्यक दोहराव से बचा जा सकेगा और विभाग के समय, प्रयास और संसाधनों का अधिक से अधिक उपयोग सुनिश्चित होगा, यह ध्यान में रखते हुए कि एक प्राधिकारी की ओर से शुरू की गई कार्रवाई सभी के लिए लाभदायक होती है।"



पीठ ने कहा, "यदि जांच के ओवरलैप के संबंध में कर योग्य व्यक्ति का दावा असमर्थनीय पाया जाता है, और दोनों प्राधिकारियों की जांच अलग-अलग 'विषय-वस्तुओं' से संबंधित है, तो इस आशय की सूचना, कारणों और अलग-अलग विषय-वस्तुओं के विवरण के साथ, करदाता को तुरंत लिखित रूप में दी जाएगी।"

एक ही मामले में दोबारा नोटिस जारी करने पर उसे रद्द किया जाएगा 

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अधिकारियों को जांच या अन्वेषण करने का पूरा अधिकार है, जब तक कि यह सुनिश्चित न हो जाए कि दोनों अधिकारी एक ही चीज की जांच कर रहे हैं। अदालत ने कहा है कि किसी भी ऐसे मौजूदा कारण बताओ नोटिस जिसमें कही गई बात पूर्व में जारी किसी कारण बताओ नोटिस में कवर कर ली गई है, उसे रद्द कर दिया जाएगा।

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पीठ ने 14 अगस्त के अपने फैसले में कहा, "ऐसी स्थिति में, अन्य प्राधिकारी को मामले की जांच या अन्वेषण से संबंधित सभी सामग्री और जानकारी विधिवत रूप से उस प्राधिकारी को भेजनी होगी, जो जांच या अन्वेषण के लिए नामित है।" सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय आर्मर सिक्योरिटी नामक एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी की याचिका पर आया है। यह कंपनी सुरक्षा सेवाएं प्रदान करती है और दिल्ली जीएसटी प्राधिकरण के पास पंजीकृत है।

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