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फैसला: सरकार ने दिया चीन को झटका, अक्तूबर तक बढ़ाया ट्यूब, पाइप पर डंपिंग रोधी शुल्क
Mon, 10 May 2021 11:35 AM IST
डिंपल अलावाधी
पीटीआई, नई दिल्ली
पीटीआई, नई दिल्ली
Published by: डिंपल अलावाधी
Updated Mon, 10 May 2021 11:35 AM IST
सार
सरकार ने घरेलू विनिर्माताओं को चीन से होने वाले सस्ते आयात से सुरक्षा देने के लिए समेकित ट्यूब की कुछ किस्मों और पाइपों पर लागू डंपिंग रोधी शुल्क को इस साल 31 अक्तूबर तक के लिए बढ़ा दिया है।
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अक्तूबर तक बढ़ा ट्यूब, पाइप पर डंपिंग रोधी शुल्क
- फोटो : pixabay
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विस्तार
केंद्र सरकार ने चीन को झटका दिया है। सरकार ने घरेलू विनिर्माताओं को चीन से होने वाले सस्ते आयात से सुरक्षा देने के लिए समेकित ट्यूब की कुछ किस्मों और पाइपों पर लागू डंपिंग रोधी शुल्क को इस साल 31 अक्तूबर तक के लिए बढ़ा दिया है।
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सीबीआईसी ने जारी की अधिसूचना
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने एक अधिसूचना में कहा है कि, 'इस अधिसूचना के तहत लगाया गया डंपिंग रोधी शुल्क यदि पहले वापस नहीं लिया जाता, अथवा इसमें कोई संशोधन नहीं किया जाता है तो यह 31 अक्तूबर 2021 तक लागू रहेगा।'
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2016 में पांच साल के लिए लगाया था शुल्क
सरकार ने सीमलेस ट्यूबों, पाइपों और लोहा, मिश्रित अथवा गैर-मिश्रित इस्पात (कास्ट आयरन और स्टेनलेस स्टील को छोड़कर) चाहे गलाकर तैयार किया गया हो अथवा कोल्ड रोल्ड हो और जिसका बाहरी घेरा 355.6 मिलीमीटर से अधिक नहीं हो, ऐसे सामान पर पहली बार मई 2016 में पांच साल के लिए शुल्क लगाया था।
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डीजीटीआर की सिफारिश
वाणिज्य मंत्री की जांच इकाई व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर) ने अपनी जांच पूरी करने के बाद डंपिंग रोधी शुल्क को आगे बढ़ाने की सिफारिश की। डीजीटीआर शुल्क लगाने की सिफारिश करता है जबकि वित्त मंत्रालय इसे लगाता है।
डिजिटल प्रिंटिंग प्लेट पर भी लगाई थी एंटी डंपिंग ड्यूटी
इससे पहले सरकार ने अगस्त 2020 में चीन, जापान, कोरिया, ताइवान और वियतनाम से डिजिटल प्रिंटिंग प्लेट के आयात पर पांच साल तक एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने का फैसला किया था। यह फैसला घरेलू निर्माताओं को बढ़ावा देने के मद्देनजर किया गया था, जो इन देशों से सस्ते आयात के चलते ऐसी प्लेटें बनाने में मात खा जाते थे। इसके अलावा चीन से आयात होने वाले कपड़े रंगने वाले और प्रिंटिंग के क्षेत्र में इस्तेमाल किए जाने वाले रसायन एनीलाइन (रंगहीन तैलीय तरल पदार्थ) पर भी 150.80 डॉलर प्रति टन के हिसाब से छह महीने के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई गई थी।
क्या है एंटी डंपिंग ड्यूटी?
मालूम हो कि एंटी डंपिंग ड्यूटी एक टैरिफ है, जो सरकार विदेशी आयात पर लगाती है। यह उन उत्पादों पर लगाया जाता है जिनकी कीमत उचित बाजार मूल्य से कम है। सुरक्षा के लिए, कई देश अपने उत्पादों पर शुल्क लगाते हैं।