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Hindi News ›   Business ›   Business Diary ›   Link PAN Card With Aadhar Card: Aadhaar linking with Pan Card deadline extended upt o 31 march 2020

8वीं बार बढ़ी आधार से पैन लिंक कराने की समय सीमा, सीबीडीटी ने नई तारीख का किया एलान

Tue, 31 Dec 2019 12:21 AM IST
देव कश्यप न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: देव कश्यप Updated Tue, 31 Dec 2019 12:21 AM IST
सार

  • पैन और आधार लिंकिंग की समय सीमा 31 मार्च 2020 तक बढ़ी
  • पहले यह समय सीमा 31 दिसंबर 2019 को खत्म हो रही थी
  • आयकर विभाग ने पैन कार्ड को आधार से लिंक कराना अनिवार्य कर दिया है

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Link PAN Card With Aadhar Card: Aadhaar linking with Pan Card deadline extended upt o 31 march 2020
PAN-Aadhaar

विस्तार

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) ने उन लोगों को राहत दी है जिन्होंने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया है। आधार कार्ड को पैन से लिंक करने की समय सीमा जो 31 दिसंबर 2019 को खत्म हो रही थी उसे अगले तीन महीने के लिए बढ़ा दिया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) ने पर्मानेंट अकाउंट नंबर (PAN) और आधार लिंकिंग की समय सीमा 31 मार्च 2020 कर दी है।

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यह आठवीं बार है जब सरकार ने आधार को पैन से जोड़ने की समय सीमा बढ़ाई है। इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए आधार को पैन से जोड़ना अनिवार्य है। 1 अप्रैल 2019 से इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए आधार-पैन कै लिंक होना अनिवार्य कर दिया गया है।
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इससे पहले आयकर विभाग ने कहा था कि अगले साल से बिना आधार से लिंक पैन कार्ड को निरस्त किया जा सकता है। साथ ही ऐसे करदाता आईटीआर भी दाखिल नहीं कर सकेंगे। लेकिन अब यह समय सीमा 31 मार्च 2020 तक बढ़ा दी गई है। सभी पैन धारक को स्टेटस की जांच कर आधार से जल्द-जल्द लिंक कराना चाहिए।
 

आयकर विभाग की वेबसाइट से ऐसे स्टेटस करें चेक

  • सबसे पहले आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं। यहां बाएं तरफ लिखे क्विक लिंक विकल्प के लिंक आधार पर क्लिक करें।
  • नए खुले पेज के ऊपर की तरफ हाइपरलिंक होगा, जहां पहले ही आधार लिंक के आवेदन की जानकारी होगी।
  • इस हाइपरलिंक पर क्लिक कर आपको पैन व आधार की डिटेल भरनी होगी।
  • इसके बाद व्यू लिंक आधार स्टेटस पर क्लिक करें। आपको पता चल जाएगा कि आपका आधार और पैन लिंक है या नहीं।

रद्द हो सकता है पैन कार्ड

आयकर कानून की धारा 139एए के तहत आईटीआर दाखिल करने वाले हर नागरिक के लिए पैन व आधार को लिंक कराना जरूरी है। अगर दोनों दस्तावेज लिंक नहीं हैं, तो अगली बार से करदाता रिटर्न दाखिल नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा उनका टैक्स रिफंड भी फंस सकता है। साथ ही आयकर विभाग बिना आधार से लिंक पैन कार्ड को निरस्त भी कर सकता है। सीबीडीटी के अनुसार, आयकर विभाग ने अभी तक 42 करोड़ पैन कार्ड जारी किए हैं, जबकि महज 23 करोड़ लोगों ने ही अपने पैन को आधार से लिंक कराया है। 

आधार कार्ड को पैन कार्ड से दो तरीकों से लिंक किया जा सकता है। आइए जानते हैं इसके बारे में...
 

एसएमएस के जरिये

  • अपने फोन में कैपिटल लेटर में आईडीपीएन टाइप करें, फिर स्पेस देकर आधार नंबर और पैन नंबर लिखें।
  • इस मैसेज को 567678 या 56161 पर भेज दें।
  • इसके बाद आयकर विभाग दोनों दस्तावेजों को लिंक करने की प्रक्रिया शुरू कर देगा।

ऑनलाइन भी आसान

  • आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर बाईं तरफ क्विक लिंक विकल्प में लिंक आधार पर क्लिक करें।
  • अगर आपका अकाउंट नहीं बना है तो पहले रजिस्ट्रेशन करें। यहां आपको पैन, आधार नंबर और नाम भरना होगा, जिसका ओटीपी संबंधित मोबाइल नंबर पर आएगा।
  • ओटीपी भरने के बाद आपका आधार और पैन लिंक हो जाएगा।

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