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Hindi News ›   Business ›   Bazar ›   Petrol diesel price may go high Government allows Rs 8 per litre hike in duty

कभी भी महंगा हो सकता है पेट्रोल-डीजल, सरकार को मिला उत्पाद शुल्क बढ़ाने का अधिकार

Mon, 23 Mar 2020 08:28 PM IST
‌डिंपल अलवधी बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: ‌डिंपल अलवधी Updated Mon, 23 Mar 2020 08:28 PM IST
सार

केंद्र सरकार ने कानून में संशोधन कर पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में आठ रुपये प्रति लीटर तक की वृद्धि करने का अधिकार हासिल कर लिया है। 

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Petrol diesel price may go high Government allows Rs 8 per litre hike in duty

विस्तार

यानी भविष्य में पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में आठ रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की जा सकती है। इसका सीधा असर आम आदमी पर पड़ेगा क्योंकि उन्हें एक लीटर पेट्रोल व डीजल के लिए ज्यादा पैसे चुकाने होंगे।

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कभी भी महंगा हो सकता है पेट्रोल-डीजल
सरकार ने यह कदम ऐसे मौके पर उठाया जब वैश्विक बाजार में कच्चे तेल के दाम तेजी से गिर रहे हैं। इसके बाद सरकार आने वाले दिनों में कभी भी पेट्रोल, डीजल पर आठ रुपये के दायरे में उत्पाद शुलक में वृद्धि कर सकती है।
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इतना हो सकता है उत्पाद शुल्क
इस संदर्भ में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में वित्त विधेयक 2020 में संशोधन पेश किए जिसमें इन ईंधनों पर भविष्य में एक सीमा तक विशेष उत्पाद शुल्क की दर बढ़ाने का प्रस्ताव भी शामिल था। सदन ने विधेय को बिना चर्चा के पारित कर दिया। इस संशोधन के बाद सरकार पेट्रोल पर अतिरिक्त विशेष उत्पाद शुल्क को प्रति लीटर 10 रुपये से बढ़ाकर 18 रुपये और डीजल पर चार रुपये से बढ़ाकर 12 रुपये प्रति लीटर तक कर सकती है।
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14 मार्च को भी की गई थी घोषणा
सरकार ने इससे पहले 14 मार्च को दोनों ईंधनों पर उत्पाद शुल्क में तीन रुपये प्रति लीटर वृद्धि की घोषणा की थी। इस वृद्धि से सालाना आधार पर सरकार को 39,000 करोड़ रुपये का राजस्व प्रापत हो सकता है। इस शुल्क वृद्धि में दो रुपये विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क मद में दो रुपये और सड़क एवं अवसंरचना उपकर की मद में एक रुपये प्रति लीटर शुल्क बढ़ाया गया। कुल मिलाकर तीन रुपये प्रति लीटर तक शुल्क बढ़ाया गया।

सरकार द्वारा 14 मार्च को की गई वृद्धि के बाद विशेष उत्पाद शुल्क इसके लिए कानून में दी गई अधिकतम सीमा तक पहुंचा गया था। यह सीमा पेट्रोल के मामले में 10 रुपये और डीजल के मामले में चार रुपये प्रति लीटर थी।


सरकार ने अब वित्त विधेयक की आठवीं अनुसूची में संशोधन करते हुए इस सीमा को पेट्रोल के मामले में बढ़ाकर 18 रुपये और डीजल के मामले में 12 रुपये प्रति लीटर कर दिया है। यह संशोधन सरकार को भविष्य में शुल्क बढ़ाने के लिए कानूनी प्रावधान के तौर पर उपलब्ध कराया गया है। फिलहाल इस समय पेट्रोल, डीजल पर इस शुल्क में कोई वृद्धि नहीं की गई है। सरकार भविष्य में जरूरत पड़ने पर यह वृद्धि कर सकती है।

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