फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Business ›   Bazar ›   Pay less for flight ticket cancellations from August 1

हवाई यात्रा का टिकट रद्द होने पर अब होगा करीब-करीब पूरा रिफंड

Thu, 14 Jul 2016 03:05 PM IST
टीम डिजिटल/ अमर उजाला, नई दिल्ली
टीम डिजिटल/ अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Thu, 14 Jul 2016 03:05 PM IST
विज्ञापन
Pay less for flight ticket cancellations from August 1

नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा नागर विमानन नियम में संशोधन को आखिरी रूप प्रदान कर दिया है। इस संशोधन से यात्रियों के चेहरे पर मुस्कान जरूर तैर जाएगी।  संशोधन में कहा गया है कि 'टिकट रद्द कराने अथवा इस्तेमाल ने करने या फिर यात्री द्वारा उड़ान छोड़ देने की दशा में विमान सेवा कंपनी सभी कर और उपभोक्ता विकास शुल्क एवं हवाई अड्डा विकास शुल्क  सहित सभी यात्री सेवा शुल्क यात्रियों को वापस करेंगी।

विज्ञापन


यह नियम सभी प्रकार के टिकटों पर लागू होगा। इसमें नॉन रिफंडेबल टिकट भी शामिल हैं। डीजीसीए द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि कोई रद्दीकरण चार्ज मूल किराया और ईंधन शुल्क के कुल योग से ज्यादा नहीं हो सकता। इसके साथ ही एयरलाइंस कंपनी रिफंड प्रक्रिया के नाम कोई अन्य प्रोसेसिंग शु्ल्क भी नहीं ले सकती।
विज्ञापन


डीजीसीए के अनुसार उनके पास यात्री सबसे ज्यादा शिकायत रिफंड के संबंध में ही आते हैं। प्रायः उनकी शिकायत होती है कि जिस टिकट पर वे यात्रा नहीं करते तो उसके रिफंड में एयरलाइंस कंपनियों द्वारा देर तो की ही जाती है साथ ही साथ रिफंड बेहद कम मिलता है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें कारोबार समाचार और Union Budget से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। कारोबार जगत की अन्य खबरें जैसे पर्सनल फाइनेंस, लाइव प्रॉपर्टी न्यूज़, लेटेस्ट बैंकिंग बीमा इन हिंदी, ऑनलाइन मार्केट न्यूज़, लेटेस्ट कॉरपोरेट समाचार और बाज़ार आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed