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ऋण की किस्तें चुकाने की तीन माह की छूट क्रेडिट कार्ड समेत सभी तरह के कर्ज पर लागू: आरबीआई
Fri, 27 Mar 2020 10:44 PM IST
आसिम खान
पीटीआई, नई दिल्ली
पीटीआई, नई दिल्ली
Published by: आसिम खान
Updated Fri, 27 Mar 2020 10:44 PM IST
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भारतीय रिजर्व बैंक
- फोटो : Social Media
रिजर्व बैंक ने स्पष्ट किया है कि ऋण की किस्तों के भुगतान में तीन माह की मोहलत सभी तरह के खुदरा रिण, क्रेडिट कार्ड के बकाया, कंपनियों को दिए गए ऋण, कृषि ऋण, फसली ऋण सहित सभी तरह के सावधिक ऋणों पर लागू होगी।
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कोविड- 19 महामारी की वजह से लागू पाबंदियों के चलते रिजर्व बैंक ने आर्थिक गतिविधियां में उत्पन्न व्यवधान को ध्यान में रखते हुए ऋण की किस्त के भुगतान का बोझ कम करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि ठीक-ठाक चल रहे काम धंधे चलते रहें, खुदरा ऋण, क्रेडिट कार्ड बकाया और कंपनी ऋण सहित सभी तरह के ऋणों की वसूली तीन माह तक स्थगित करने की छूट देने घोषणा की है।
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इस रोक के बारे में विस्तृत निर्देशों को जारी करते हुए रिजर्व बैंक ने कहा है कि एक मार्च से लेकर 31 मई की अवधि में बकाया मूल धन अथवा ब्याज की राशि, बुलेट भुगतान, समान मासिक किस्तें और क्रेडिट कार्ड की बकाया किस्तें इस राहत में शामिल होगी। केद्रीय बैंक ने कहा है कि सभी तरह के ऋण भुगतान की अवधि तीन महीने अगले बढ़ा दी जाएगी। इस दौरान बकाया राशि पर ब्याज लगता रहेगा।
बैंक ने कहा है कि सभी तरह के सावधि ऋणों पर जिसमें कृषि सावधि ऋण, खुदरा और फसली रिण, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, लघु वित्त बैंक और स्थानीय क्षेत्र बैंक सहित सभी वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों और आवास वित्त कंपनियों सहित सभी गैर बैंकिंग वित्त संस्थानों को तीन माह के लिए भुगतान पर रोक की अनुमति दी जाती है।
रिजर्व बैंक ने कहा है कि नकद ऋण, ओवरड्राफ्ट के रूप में दी गई कार्यशील पूंजी के मामले में ऋणदाताओं को इस तरह की सुविधाओं पर लागू ब्याज की वसूली को तीन माह के लिए आगे बढ़ाने की अनुमति दी जाती है। हालांकि, उसने कहा है कि ‘लेकिन इस अवधि के समाप्त होते ही पूरा बयाज तुरंत वसूला जाना चाहिए।’