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Banking: पीएसयू बैंकों के सीईओ व एमडी का अधिकतम कार्यकाल अब 10 वर्ष होगा, सरकार ने जारी की अधिसूचना
Fri, 18 Nov 2022 01:16 PM IST
विवेक दास
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: विवेक दास
Updated Fri, 18 Nov 2022 01:16 PM IST
सार
Banking: सरकार ने 17 नवंबर 2022 को अधिसूचना जारी की है जिसके अनुसार बैंकों के सीईओ और प्रबंध निदेशकों का कार्यकाल पहले के पांच वर्ष से बढ़ाकर अब दस वर्ष कर दी गई है।
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Banking
- फोटो : Istock
विस्तार
केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) तथा प्रबंध निदेशक (एमडी) के लिए अधिकतम कार्यकाल बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया है। सरकार के इस कदम से बैंकिंग क्षेत्र की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को लंबे समय तक साथ बनाए रखने में मदद मिलेगी।
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सरकार ने 17 नवंबर 2022 को अधिसूचना जारी की है जिसके अनुसार बैंकों के सीईओ और प्रबंध निदेशकों का कार्यकाल पहले के पांच वर्ष से बढ़ाकर अब दस वर्ष कर दी गई है।
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पूर्व में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रबंध निदेशक या कार्यकारी निदेशक को अधिकतम पांच वर्ष या 60 वर्ष की आयु पूरी होने तक (जो भी पहले हो) का ही कार्यकाल मिलता था। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के पूर्णकालिक निदेशकों के लिए भी यही मापदंड होता था।
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अधिसूचना में कहा गया गया कि प्रबंध निदेशक समेत पूर्णकालिक निदेशक का आरंभिक कार्यकाल पांच वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, इसमें विस्तार दिया जा सकता है लेकिन यह भी आरंभिक कार्यकाल को मिलाकर दस वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। सरकार के इस फैसले से बैंकों को ऐसी प्रतिभाओं को अपने साथ बनाए रखने में मदद मिलेगी जो 45-50 वर्ष की आयु में ही पूर्णकालिक निदेशक के पद पर पहुंच गए।