ऐसे करें ATM कार्ड इस्तेमाल, वरना नहीं मिलेगा बीमा क्लेम
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बड़े जोर-शोर से शुरू की गई प्रधानमंत्री जन धन योजना में बैंक खाता खुलवाने वाले अधिकतर खाताधारक बीमा कवरेज से बाहर हो रहे हैं। दरअसल उन्हें सही-सही जानकारी ही नहीं है कि इसमें बीमा कवरेज का फायदा उठाने के लिए क्या करना चाहिए।
जानकारी के अभाव में लोग अपने एटीएम कार्ड का नियमित उपयोग नहीं कर रहे हैं और इस बीच यदि ग्राहक के साथ कहीं कोई हादसा हो जाता है तो उसका क्लेम रिजेक्ट हो रहा है।
केन्द्रीय वित्त मंत्रालय के एक आधिकारिक सूत्र के मुताबिक जन धन योजना के तहत बीमा कवरेज की जो व्यवस्था की गई है, उसका लाभ लेने के बारे में जागरूकता का अभाव है।
इसी वजह से ग्राहक अपने एटीएम कार्ड को निर्धारित अवधि में एक्टिवेट नहीं करा रहे हैं। उनका कहना है कि बैकों को इस बारे में लोगों को जागरूक करना चाहिए कि ऐसा-ऐसा करें नहीं तो बीमा कवरेज नहीं मिलेगा।
एक्टिवेट करें एटीएम कार्ड को
प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत लोगों को जीरो बैलेंस पर खाता तो खोला ही गया है, उन्हें बिना किसी वार्षिक शुल्क के एटीएम कार्ड भी उपलब्ध कराया गया है।
साथ ही इस खाते में पांच हजार रुपये तक के ओवरड्राफ्ट की भी सुविधा है। इसमें खाताधारकों को 30 हजार रुपये का जीवन बीमा और एक लाख रुपये की दुर्घटना बीमा नि:शुल्क उपलब्ध कराया गया है।
उन्होंने बताया कि बीमा कवरेज प्राप्त करने के लिए कार्ड जारी होने के 45 दिनों के अंदर एक्टिवेट करना जरूरी है। यदि ग्राहक ऐसा नहीं करते हैं तो कार्ड अमान्य हो जाएगा, जिसे फिर से वैलिडेट कराना होगा।
45 दिन में एक बार ट्रांजैक्शन
जिस ग्राहक का कार्ड एक्टिवेट हो गया है, उन्हें भी हर 45 दिन में कम से कम एक बार एटीएम ट्रांजैक्शन करना जरूरी होगा। यदि ऐसा नहीं होता है तो बीमा कवरेज नहीं मिलेगा।
एक प्रमुख सरकारी बैंक के दिल्ली जोन में पदस्थापित एक अधिकारी के मुताबिक अधिकतर लोग एटीएम कार्ड लेकर एक्टिवेट कराना भूल जाते हैं। अपने जोन का उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि जितने लोगों को कार्ड उपलब्ध कराया गया है, उनमें से महज 15 फीसदी लोगों ने इसे एक्टिवेट कराया है।
यही नहीं 45 दिन में कम से कम एक ट्रांजैक्शन की बाध्यता का भी अधिकतर लोग पालन नहीं कर रहे हैं। ऐसी हालत में किसी खाताधारक की मौत हो जाती है तो उनका क्लेम रिजेक्ट हो जा रहा है।