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RBI ने जारी किया अलर्ट: पुराने नोट या सिक्के की खरीद-बिक्री करने वाले सावधान, इस तरह हो रही है धोखाधड़ी

Wed, 04 Aug 2021 03:20 PM IST
‌डिंपल अलावाधी एएनआई, नई दिल्ली
एएनआई, नई दिल्ली Published by: ‌डिंपल अलावाधी Updated Wed, 04 Aug 2021 03:20 PM IST
सार

जालसाज आरबीआई का नाम और लोगो इस्तेमाल कर पुराने बैंक नोट और सिक्कों की खरीद और बिक्री पर कमीशन लेकर धोखाधड़ी कर रहे हैं।

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Reserve Bank of India alert regarding transactions related to buying or selling of old banknotes and coins
आरबीआई - फोटो : pixabay

विस्तार

बाजार में कुछ लोग धोखाधड़ी से विभिन्न ऑनलाइन या ऑफलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से पुराने बैंक नोट और सिक्कों की खरीद और बिक्री से संबंधित लेनदेन में जनता से शुल्क, कमीशन या कर की मांग कर रहे हैं। इसके लिए वे भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) का नाम और लोगो का इस्तेमाल कर रहे हैं।

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लेकिन केंद्रीय बैंक ने यह स्पष्ट किया है कि भारतीय रिजर्व बैंक का ऐसे मामलों से कोई लेना-देना नहीं है। केंद्रीय बैंक कभी भी किसी प्रकार का शुल्क या कमीशन की मांग नहीं करता है और बैंक ने अपनी ओर से इस तरह के लेनदेन में शुल्क लेने के लिए किसी भी संस्था, फर्म, व्यक्ति इत्यादि को अधिकृत नहीं किया है। ऐसे में भारतीय रिजर्व बैंक ने जनता को अलर्ट किया है और कहा है कि आरबीआई के नाम का उपयोग करने वाले ऐसे फर्जी और धोखाधड़ी प्रस्तावों के माध्यम से धन निकालने वाले तत्वों का शिकार न बनें।
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मालूम हो कि यह पहली बार नहीं है जब केंद्रीय बैंक ने खुद सामने आकर किसी भी तरह के फ्रॉड को लेकर लोगों को अलर्ट किया हो। इससे पहले केंद्रीय बैंक ने अपने 'आरबीआई कहता है' अभियान के तहत लोगों को कई तरह की वित्तीय धोखाधड़ी से बचने को लेकर आगाह किया है।

 
 

आरबीआई ने भुगतान प्रणाली परिचालकों (पीएसओ) की गतिविधियों की आउटसोर्सिंग को लेकर नियम जारी किए हैं। इसके तहत पीएसओ मुख्य प्रबंधकीय कामकाज को आउटसोर्स नहीं करेंगे। इनमें जोखिम प्रबंधन और आंतरिक ऑडिट, अनुपालन और निर्णय लेने संबंधी कामकाज, जैसे केवाईसी नियमों के तहत अनुपालन तय करना शामिल है। 

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