जीएसटी के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, लेकिन पुराने कारोबारी को ही होगा इसका लाभ
वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली में कारोबारियों का पंजीकरण मंगलवार को शुरू हो गया है। सरकार ने पूरे देश में आगामी एक अप्रैल 2017 से जीएसटी लागू करने की मंशा जाहिर है और इसी हिसाब से तैयारी चल रही है।
केन्द्रीय वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने अमर उजाला को बताया कि जीएसटी के लिए ढांचागत संरचना बनाने की जिम्मेदारी जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) नामक कंपनी को दी गई है। उसने पंजीकरण के लिए पोर्टल तैयार कर लिया है, इस पर मंगलवार, 8 नवंबर 2016 से पंजीकरण शुरु होने लगा है।
पंजीकरण सिर्फ ऑनलाइन होगा और इसके लिए डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू जीएसटी डॉट जीओवी डॉट इन पर जाकर लॉग इन करना होगा। फिर वहीं सारी प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
अभी पुराने कारोबारियों का ही होगा रजिस्ट्रेशन
भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान में अप्रत्यक्ष कर कमेटी के अध्यक्ष मधुकर हीरेगंगे ने बताया कि अभी सिर्फ उन्हीं कारोबारियों का जीएसटी में पंजीकरण होगा, जिन्होंने पहले से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सर्विस टैक्स या राज्य सरकार के बिक्री कर विभाग या कामर्शियल टैक्स विभाग में पंजीकरण करवा रखा हो।
उनका कहना है कि अभी पंजीकरण शुरू करने के दो फायदे हैं, पहला कि जो पहले से पंजीकृत कारोबार अप्रत्यक्ष कर के क्षेत्र में राजस्व जमा करते हैं, उनका आसानी से जीएसटी में पंजीकरण हो जाएगा और दूसरा कि जीएसटीएन द्वारा विकसित पोर्टल का परीक्षण भी हो जाएगा।
डेबिट या क्रेडिट कार्ड से भी होगा पंजीकरण शुल्क का भुगतान
वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि जीएसटी में पंजीकरण के लिए कारोबारी शुल्क का भुगतान डेबिट और क्रेडिट कार्ड के जरिए ऑनलाइन माध्यम से भी कर सकेंगे।
उनके मुताबिक, जहां तक भुगतान का सवाल है, कारोबारियों के लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प है कि वे ऑनलाइन भुगतान करें।
इसके लिए कारेाबारी एनईएफटी, आरटीजीएस आदि से तो भुगतान कर ही सकते हैं, क्रेडिट या डेबिट कार्ड से भी भुगतान का विकल्प रखा गया है।
किसी सरकारी बैंक में खाता खोलने की जरूरत नहीं
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जीएसटी में ऑनलाइन शुल्क के भुगतान के लिए लिए कारोबारियों को किसी सरकारी बैंक में खाता खोलने की भी जरूरत नहीं है। यदि कारोबारी का किसी निजी बैंक में खाता है, तो वहीं से पैसा स्थानांतरित कर सकते हैं। यह सरकार के पास पहुंच जाएगा।
जीएसटी पोर्टल खोलने से पहले ये दस्तावेज जुटा लें
अधिकारी के मुताबिक जीएसटी पोर्टल में लॉग इन करने से पहले कारोबारी केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा निर्गत प्रोविजनल आईडी और पासवर्ड, ईमेल पता, मोबाइल नंबर, बैंक खाता नंबर, बैंक का आईएफएससी कोड, कारोबार शुरू करने का प्रमाणपत्र या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, डिजिटल फोटो आदि जुटा लें। इसके बाद आसानी से पंजीकरण हो जाएगा।