नोटबंदी: कुछ खातों से निकासी पर आरबीआई ने लगाई पाबंदी
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अज्ञात स्रोतों से जुटाए धन को गलत तरीके से बैंकिंग प्रणाली में जमा करने वाले लोगों के खिलाफ भारतीय रिजर्व बैंक ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। केंद्रीय बैंक ने उन खातों से निकासी पर पाबंदी लगा दी है जिनमें 9 नवंबर के बाद 2 लाख रुपये से अधिक जमा कराए गए हैं और जिनका बैंलेंस 5 लाख रुपये से अधिक है।
आरबीआई की अधिसूचना के मुताबिक, पैन या फॉर्म 60 जमा कराए बगैर (जो पैन कार्ड नहीं होने की स्थिति में भरा जाता है) ऐसे खातों के जरिये निकासी या ट्रांसफर करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
उन खातों में मासिक निकासी की सीमा भी 10 हजार रुपये से अधिक नहीं होगी, जिनमें एक लाख रुपये सालाना जमा करने की स्वीकार्य सीमा से अधिक राशि जमा होगी।
एमडीआर शुल्क खुद वहन करेगी सरकार
वित्त मंत्रालय ने कर व अन्य सरकारी प्राप्तियों के डेबिट व क्रेडिट कार्ड के जरिए होने वाले भुगतान पर बैंकों को मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) शुल्कों की प्रतिपूर्ति के लिए बजटीय प्रावधान करने का फैसला किया है।
भारत सरकार के बकाया जैसे कर राजस्व और अन्य प्राप्तियों को डेबिट या क्रेडिट कार्ड से लेने वाले बैंक समय-समय पर आरबीआई को एमडीआर शुल्कों के दावे जमा करते रहेंगे।
आरबीआई बैंकों के एमडीआर दावों की प्रतिपूर्ति बजटीय प्रावधान के तहत करेगा।